July 27, 2024 08:02:23

आखिरकार सरकार ने जारी की प्रॉपर्टी टैक्स पर वन टाइम सैटेलमेंट पालिसी- बिना जुर्माना व ब्याज के जमा करवाएं प्रॉपर्टी टैक्स

31 दिसंबर 2023 तक उठाएं इस ओटीएस पालिसी का फायदा

इसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक पाएं 50 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज माफी

Sep18,2023 | Yashpal Sharma | Ludhiana

यशपाल शर्मा, लुधियाना 

आखिरकार पंजाब सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वन टाइम सैटेलमेंट (ओटीएस) पालिसी का एलान कर ही दिया। अब शहरवासी बिना जुर्मानें व ब्याज के पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकेंगे। इस ओटीएस पालिसी के तहत जिन्होंने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया, वे भी बिना जुर्माना व ब्याज के प्रॉपर्टी अदा कर पाएंगे। ये स्कीम 31 दिसंबर, 2023 तक जारी रहेगी। इसके अलावा, 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान पर 50 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज माफी की भी घोषणा की गई है। गौर हो कि करीब दस दिन पहले इस संबंधी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, लेकिन इसके जारी होने के सुबह सुबह इस आदेश पर मौखिक तौर पर रोक लगा दी गई थी।

विधायकों ने सांझा की सरकार की ओर से जारी जानकारी 

सोमवार को सराभा नगर में एमसी जोन डी कार्यालय में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बारे में जानकारी साझा करते हुए विधायक मदन लाल बग्गा, विधायक अशोक पराशर पप्पी, विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी और एमसी कमिश्नर संदीप ऋषि सहित अन्य ने कहा कि राज्य सरकार ने एक घोषणा की है। इस ओटीएस नीति के तहत निवासियों के लिए बड़ा उपहार दिया गया है। नियमों के अनुसार, जिन निवासियों ने पूर्व में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उन्हें लंबित संपत्ति कर पर 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन इस ओटीएस नीति के तहत, निवासी अब 31 दिसंबर, 2023 तक बिना जुर्माना और ब्याज के लंबित कर का एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत जुर्माना और कर माफी की घोषणा की गई है।

 

-State-Government-Announces-One-Time-Settlement-Policy-For-Pending-Property-Tax




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