पंजाब। जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 15 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को पिछले साल ईडी जालंधर में पूछताछ के लिए बुलाया था। जब उन्हें सहयोग नहीं मिला तो गज्जन माजरा को गिरफ्तार कर लिया गया था। गज्जन माजरा पर अपनी कंपनी तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए बैंक से 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकायत दर्ज कर गज्जन माजरा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। मोहाली कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दिया था। गज्जन माजरा की नियमित जमानत की मांग पर हाईकोर्ट ने ईडी को 15 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
पिछले साल सितंबर में हुई माजरा के घर छापेमारी
विधायक जसवंत पर 41 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप है। एजेंसी पहले भी कई बार जांच कर चुकी है। इससे पहले ईडी ने सितंबर महीने में गज्जन माजरा के घर छापा मारा था। उनके घर ईडी के अधिकारियों ने करीब 14 घंटे तक सर्च की थी। जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मगर किन्हीं कारणों से उन्होंने सहयोग नहीं किया तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनका जालंधर के सिविल अस्पताल से ही मेडिकल करवाया गया था।
1 रुपया वेतन लेने के बयान से चर्चा में आए थे
विधायक गज्जन माजरा तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वह सिर्फ एक रुपया वेतन लेंगे। गज्जन माजरा ने कहा था कि पंजाब वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए मैं बतौर विधायक एक रुपया वेतन लूंगा। चुनाव में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के सिमरनजीत सिंह मान को हराया था।
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Yashpal Sharma (Editor)