चंडीगढ़। अदालत में झूठी जानकारी देकर जमानत लेने लेने के मामले में एक याचिका फिरोजपुर जिले के कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर जीरा के खिलाफ मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हुआ है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कुलबीर जीरा को नोटिस जारी किया है। वहीं अदालत ने इस मामले में 12 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। संपत्ति विवाद में शिकायतकर्ता गुरनाम सिंह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया है कि जीरा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए गलत जानकारी दी थी। जीरा ने कोर्ट को बताया था उसके खिलाफ इस एफआईआर के अलावा कोई एफआईआर नहीं है। याची ने बताया कि जीरा ने हाईकोर्ट में यह जानकारी छिपाई थी कि इस मामले के अलावा 3 और एफआईआर उनके खिलाफ थी। इन 3 में से 2 एफआईआर में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दे दी है। तीसरी एफआईआर की अभी जांच जारी है। जमानत याचिका में इन तीनों को जानकारी नहीं दीद गई थी। जो कि न्यायालय से धोखा है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जीरा के खिलाफ न्यायालय से धोखे की कार्रवाई की जानी चाहिए।
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Yashpal Sharma (Editor)