लुधियाना। लुधियाना में एडिश्नल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अंडर पास्को कोर्ट अमरजीत सिंह ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने लोहारा में करीब डेढ़ साल पहले हुए रेप केस में आरोपी सोनू निवासी फतेहपुर, उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराते हुए सजा-ए-मौत (फांसी) की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ था कि सोनू ने 30 से 40 सेकेंड तक बच्ची का गला घोंटा है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग मिली थी। बता दें कि सोनू दिसंबर 2023 में अपने भाई अशोक के पास रहने आया था। सोनू का भाई मोहल्ले में अवैध रूप से सिलेंडर में गैस भरने का काम करता है। सोनू बच्ची को उसकी नानी की चाय की दुकान से चीज दिलाने के बहाने ले गया था। इसके बाद बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा था। जिसके बाद बच्ची का की लाश एक घर में रखे बैड बॉक्स से बरामद हुई थी। शक था कि बच्ची से रेप करके उसकी हत्या की गई है। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि सोनू ने वारदात की है। जिसके बाद आरोपी सोनू को नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ा था। उसने पुलिस को बताया कि उसने शराब पी रखी थी। नशे में वह बच्ची को साथ ले गया। जब उसने रेप करने की कोशिश की तो बच्ची चिल्लाने लगी। इसलिए उसने उसे गला दबाकर मार डाला। इसके बाद उसकी डेडबॉडी के साथ रेप किया।
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Yashpal Sharma (Editor)