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पंजाब में पंचायती चुनाव पार्टी निशान पर नहीं होंगे: कैबिनेट मीटिंग में पंचायत चुनाव नियम 1994 में हुआ संशोधन, 59 Pcs अफसर मिलेंगे

Aug30,2024 | Enews Team | Chandigarh

चंडीगढ़। पंजाब में अब पंचायतों के चुनाव पार्टी के निशान पर नहीं होंगे। पंजाब सरकार की आज (वीरवार) को हुई कैबिनेट मीटिंग में पंजाब पंचायत चुनाव नियम, 1994 के नियम 12 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे अब उम्मीदवार पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर नहीं लड़ सकेंगे। यह जानकारी कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी। उन्होंने बताया कि गांवों में गुटबाजी को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है। आने वाले दिनों में पंजाब में पंचायत चुनाव होने है। उन्होंने कहा कि यह पंच सरपंच पर फैसला लागू होगा। इस मौके राज्य में PCS के 59 नए पदों को मंजूरी देने संबंधी एजेंडा पास किया गया। क्योंकि साल 2016 के बाद कई नए जिले और सब डिवीजन गठित हुए थे। लेकिन इनमें अधिकारियों की कमी थी। इस दिशा में कोई कदम नहीं किया। काफी समय से इन पदों की जरूरत महसूस की जा रही थी। राज्य में पहले PCS अफसरों के 310 पद है। जबकि नए पदों की मंजूरी के बाद इनकी संख्या 369 हो गई है।

मालेरकोटला अदालत के लिए 36 पदों को मंजूरी

इसी तरह मालेरकोटला की सेशन अदालत के लिए 36 नए पदों की रचना मंजूरी दी गई। वहीं, सेशन डिवीजन की स्थापना अब हो गई है। ऐसे में अब सारे केसों की सुनवाई होगी। अब लोगों को संगरूर केस नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। 435 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। यह भर्ती प्रक्रिया एक साल में पूरी की जाएगी। ताकि पंजाब के लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर सेहत सुविधाएं मिल पाए।

हादसे में मारे गए DSP की पत्नी बनेगी तहसीलदार

मीटिंग में चुनाव ड्यूटी के दौरान हादसे में मारे गए DSP की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत दिवंगत DSP संदीप सिंह की पत्नी रुपिंदर कौर को अनुकंपा के आधार पर नायब तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा। पीपीएस अधिकारी संदीप सिंह की चुनाव ड्यूटी करते हुए 5 और 6 अप्रैल 2024 की मध्यरात्रि को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

तीन कैदियों की अग्रिम रिहाई को हरी झंडी

कैबिनेट मीटिंग में राज्य की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे तीन कैदियों की अग्रिम रिहाई को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विशेष रिहाई के मामले अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

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