July 27, 2024 13:43:57

मनीष सिसोदिया की नही मिली राहत, हाईकोर्ट ने दूसरी बार जमानत याचिका खारिज की

May21,2024 | Enews Punjab Team | New Delhi

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 मई को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट का मानना ​​है कि: "जनता द्वारा सत्ता में बैठे लोगों पर दिया गया भरोसा एक जिम्मेदारी के साथ आता है।" अदालत ने शराब नीति को व्यापक समर्थन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सिसोदिया को कड़ी फटकार लगाई, कहा कि इस तरह की कार्रवाई "लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है"। कोर्ट का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई (अभियोजन) ने प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया है और नोट किया है कि सिसोदिया दो मोबाइल फोन पेश करने में विफल रहे और जमानत मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।

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