May 25, 2026 01:12:15

पंजाब में 26 मई को सरकारी छुट्‌टी, निकाय चुनाव के दिन दफ्तर रहेंगे बंद; हाईकोर्ट कर्मचारियों को देगा स्पेशल कैजुअल लीव

May24,2026 | Enews Team | Punjab

पंजाब। पंजाब में 26 मई को नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही चंडीगढ़ में स्थित पंजाब के सभी सरकारी दफ्तरों, बोर्डों, कॉरपोरेशनों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं में भी छुट्टी रहेगी।अधिक से अधिक लोग अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकें इसलिए ये फैसला लिया गया है। इस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 26 मई को स्पेशल कैजुअल लीव (विशेष आकस्मिक अवकाश) की घोषणा की है जो पंजाब में नगर निकाय चुनावों में पंजीकृत मतदाता हैं। इससे कर्मचारियों को स्थानीय निकाय चुनावों में अपने मताधिकार ( का प्रयोग करने की सुविधा मिलेगी। पंजाब में हो रहे नगर निगम, नगर पंचायत और कौंसिल चुनाव को लेकर शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। इस दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सुचारू ढंग से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान वाले दिन दिनांक 26 मई को चुनाव वाले जिलों में पोलिंग बूथों (मतदान केंद्रों) के 200 मीटर के दायरे में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, पोलिंग बूथों या किसी सार्वजनिक/निजी स्थान पर किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक द्वारा प्रचार नहीं किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति द्वारा पोलिंग बूथों के नजदीक शोर-शराबा या हुल्लड़बाजी नहीं की जाएगी।

200 मीटर के दायरे के भीतर पोलिंग बूथ/टेंट नहीं लगा सकेंगे

आदेशों में यह भी कहा गया है कि प्रचार से संबंधित किसी भी तरह का पोस्टर/बैनर आदि नहीं लगाया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे के भीतर अपना पोलिंग बूथ/टेंट आदि नहीं लगाएगा। कोई भी व्यक्ति, सिवाय राज्य चुनाव आयोग (पंजाब), जिला चुनाव अधिकारी (जालंधर) या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के, किसी भी पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे के अंदर अपना निजी वाहन नहीं ले जाएगा।

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