डेस्क, चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया है। नए कानून में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, बेअदबी के दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सात साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकेगी। इसके अलावा दोषियों पर 2 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
कानून में साजिश के तहत सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से किए गए अपराधों के लिए और अधिक कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है। पंजाब विधानसभा ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था।
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि सरकार गुरु साहिब की मर्यादा और सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं, इस कानून को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस भी तेज हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने कानून के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं।
Punjab-Issues-Notification-For-Sacrilege-Law-Punishes-Offenders-With-Up-To-Life-Imprisonment
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Yashpal Sharma (Editor)