सिधवा कनाल पर साउथ सिटी में एनएच 95 ए पर धड़ल्ले से इलीगल बिल्डिंग निर्माण पर ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) की ओर से कारवाई की प्लानिंग शुरू कर दी गई है । जिसको लेकर ग्लाडा की ओर से इस सड़क पर बनी 70 के करीब बिल्डिंगों को जारी सीएलयू कैंसिल करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में प्रॉपर्टी मालिक को एक महीने में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। यह इमारतें नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक नहीं बनी थी। जिसके बाद उन इमारतों के मालिकों को नोटिस भी जारी हुए है। चर्चा है कि ग्लाडा की और से करीब 70 इमारतों को अवैध घोषित करते हुए सीएलयू कैंसिल किए गए हैं। यह आदेश ग्लाडा के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विनीत कुमार द्वारा जारी किए गए हैं। इनमें कई बिल्डिंगों में नामी कंपनियों के रेस्त्रां, होटल, क्लब और स्टोर चल रहे हैं। वहीं कई निर्माणाधीन है। हालांकि नियमों के मुताबिक नेशनल हाइवे पर हुए यह सभी निर्माण अवैध है और इसमें नेशनल हाईवे के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं । जानकारी के अनुसार लुधियाना सिटीजन काउंसिल की और से इन गलत निर्माणों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
बिल्डिंग मालिक को 30 दिन में करनी होगी अपील
ग्लाडा की और से पंजाब सरकार की पॉलिसी 2013 का हवाला देते हुए जारी किए गए नोटिस में उन्होंने बिल्डिंगों को अवैध तो बताया ही है। साथ में आदेश दिए गए हैं कि बिल्डिंग मालिक 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर कर सकता है। यदि किसी भी तरीके की अपील नहीं दायर की जाती तो पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट के तहत बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा।
लुधियाना सिटीजन काउंसिल ने उठाया था मुद्दा
जानकारी के अनुसार लुधियाना सिटीजन काउंसिल की और से सबसे पहले यह मुद्दा उठाया गया था। उनकी तरफ से ग्लाडा अधिकारियों को कई शिकायतें दी गई थी। लेकिन फिर भी एक्शन न होने पर काउंसिल के सदस्यों द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। काउंसिल ने पहले ही आरोप लगाए थे कि यह सभी निर्माण अवैध तरीके से किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ग्लाडा द्वारा इसे रोका नहीं गया था। अब इमारतें बनने और उसमें कमर्शियल कारोबार चलने के बाद ग्लाडा को कार्रवाई की याद आ गई।
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Yashpal Sharma (Editor)