लुधियाना। लुधियाना में निगम चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका पर जल्द बड़ा फ़ैसला ए सकता है। दरअसल, यह चुनाव पुरानी वार्डबंदी के मुताबिक़ होंगे या नई के इसके लिये हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। एडवोकेट हरीश राय ढांडा ने बताया के इस पर फैसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गत दिवस सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट एक-दो दिन में अपना फैसला सुना सकता है। वहीं, जिला प्रशासन ने निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही उसमें संशोधन का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए एडवोकेट हरीश राय ढांडा ने कहा कि बुधवार को हाई कोर्ट में मेरी याचिका पर सुनवाई हुई। मैंने अपना पक्ष रखा कि नई वार्डबंदी फर्जी तरीके से की गई है। कोर्ट ने इस पर फैसले को रिजर्व रखा है। ढांडा ने कहा कि उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में फैसला आ सकता है। जिससे साफ हो जाएगा कि चुनाव 2017 की वार्डबंदी पर लड़े जाएंगे या 2023 की।
बता दें कि साल 2017 में कांग्रेस सरकार ने नगर निगम लुधियाना की नए सिरे से वार्डबंदी का काम किया था। इसमें वार्ड संख्या 75 से बढ़ा कर 95 कर दी थी। लेकिन निगम की हदबंदी में इजाफा नहीं हुआ था। निगम में उस समय कांग्रेस का मेयर बना था। 2022 में आप सरकार सत्ता में आई। जिसके बाद 2023 में सरकार ने वार्डबंदी में बदलाव कर दिया। सरकार द्वारा नई वार्डबंदी का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कई लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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Yashpal Sharma (Editor)