ईन्यूज पंजाब, लुधियाना पूर्व केंद्रीय वितमंत्री पी. चिदंबरम व उनके बेटे कातिक चिदंबरम को एयरसेल मामले में सीबीआई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें ये अग्रिम जमानत दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली है, हलांकि वे अभी भारत से बाहर नहीं जा पाएंगे। गौर हो कि एयरसेल मैक्सिस मामले में बेहद नाटकीय ढंग से बीते सप्ताह चिदंबरम को गिरफतार किया गया था। चिदबंरम को भले ही उक्त मामले में बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन अभी आईनेक्स मामले मे उनकी मुसीबतें कम होती नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ पी. चिदंबरम को इस राहत के बाद अब ईडी की गिरफतारी का खतरा भी मंडराने लगा है।