पंजाब पुलिस की पूर्व महिला DSP राका गेरा को चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने करप्शन केस में 6 साल कैद की सजा सुनाई है। राका गेरा पर पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। डीएसपी राका गेरा मोहाली में तैनात थी। जब उन पर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का केस बना था। राका को कोर्ट ने 5 फरवरी को दोषी करार दिया था और वहीं से पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था। पूर्व महिला DSP राका गेरा के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के एक बिल्डर ने 1 लाख रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। उसकी शिकायत पर सीबीआई ने 2011 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 13 साल पहले राका गेरा को उसके सेक्टर 15 स्थित कोठी से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद CBI ने राका गेरा के घर की तलाशी ली तो वहां से 90 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इसके अलावा हथियार और कारतूस भी मिले। सीबीआई ने उसके घर से शराब की 53 बोतलें भी जब्त की थी। जिसके बाद पुलिस ने करप्शन के साथ उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का भी केस दर्ज कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। जब गवाही हुई तो राका गेरा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाला बिल्डर मुकर गया। करीब 5 साल हाईकोर्ट ने केस के ट्रायल पर रोक लगाकर रखी। अगस्त 2023 में हाईकोर्ट से रोक हटी तो उसकी सुनवाई शुरू हो गई। इस केस में 2017 में राका को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। राका ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। 2019 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। इसके बाद मामला CBI कोर्ट गया तो यहां से उसे सजा हो गई। CBI के वकील ने अदालत में शिकायत करने वाले बिल्डर और डीएसपी राका गेरा के बीच बातचीत के सबूत पेश किए। जिसके जरिए उन्होंने दावा किया कि उनके पास आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट और फुटेज है। जिससे ये साबित होता है कि डीएसपी ने रिश्वत मांगी थी।
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Yashpal Sharma (Editor)