लुधियाना। लुधियाना में त्योहारों के सीजन के दौरान बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए जिला पुलिस ने भारी कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला पुलिस ने आज नई गाइड लाइन्स जारी की है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, समराला चौक से आत्म पार्क तक सड़क के हिस्से को रोजाना शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के लिए नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। जानकारी देते हुए एसीपी ट्रैफिक जतिन बांसल ने कहा कि त्योहारों के दौरान इस सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर हो रही है। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीक आवर्स में भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने का फैसला लिया गया है। एसीपी जतिन बांसल ने कहा कि यात्री बसों और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहन शामिल हैं। इन्हें संबंधित सड़क पर आवाजाही की अनुमति रहेगी।
नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जनहित में तत्काल लागू किया गया है और दो महीने तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर इसे पहले भी वापस लिया जा सकता है या इसमें बदलाव किया जा सकता है। आदेश की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पुलिस की ओर से प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस कार्यालयों और थानों के नोटिस बोर्ड पर भी आदेश की प्रतियां लगाई जाएंगी।