पंजाब चीफ सेक्रेटरी हाईकोर्ट में तलब, हाईकोर्ट ने बकाया डीए केस में सख्त रुख दिखाया; सरकार बोली- आपसी सहमति से मामला निपटा रहे
Sep22,2026
| Enews Team | Punjab
चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी मुलाजिमों के बकाया DA को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। जिसमें चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। इससे पहले सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा था कि उनके 15 दिन में बकाया DA देने के आदेश का क्या हुआ?, इसके जवाब में सरकार ने कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई शुरू करवाएं वर्ना हाईकोर्ट इसकी आगे सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि किसी फैसले को चुनौती देने का मतलब यह नहीं है कि उस फैसले को लागू न किया जाए। इससे पहले अगस्त महीने में हाईकोर्ट ने सरकार को DA देने के आदेश के वक्त यह भी कहा था कि ये राशि देने तक सरकार प्रिंट और इंटरनेट विज्ञापनों पर पैसा खर्च न करे।
पंजाब सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर है याचिका
पंजाब सरकार ने 1 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। इसमें 3 अगस्त के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई और उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने पंजाब की SLP में 9 तकनीकी आपत्तियां बताई थीं। 11 सितंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को इन आपत्तियों को दूर करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी चुनौती आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन का समय दिया। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 के लिए रखी।
Punjab-Chief-Secretary-Summoned-By-The-High-Court-The-Court-Took-A-Stern-Stance-Regarding-The-Outstanding-Da-Case-While-The-Government-Stated-It-Is-Resolving-The-Matter-Through-Mutual-Consent