डेस्क, लुधियाना
पिछले करीब पांच महीनों से लुधियाना विजिलेंस की गिरफत से बाहर चल रहे जगराओं पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई पहाड़ा सिंह की ओर से सरेंडर कर दिया गया है। विजिलेंस ने बीती 10 अगस्त 2023 में एएसआई पहाड़ा सिंह पर इंद्रजीत कौर पत्नी हरप्रीत सिंह निवासी जगराओं की शिकायत पर एफआईआर नंबर 161 दर्ज की थी। जिसके बाद से पहाड़ा सिंह फरार चल रहा था। विजिलेंस की कईं जगह छापमारी के बावजूद पहाड़ा सिंह पकड़ा नहीं गया था। जिसके बाद से वे लगातार लुधियाना सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका लग रहा था। लेकिन अब उसकी याचिका सुप्रीमकोर्ट तक खारिज होने के बाद उसने आज विजिलेंस ब्यूरो समक्ष सरेंडर कर दिया। आरोपी एएसआई को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।
---- ये है पूरा मामला
एक मामला एफआईआर नंबर 161 दिनांक 10.8.23 यूएस 7, 8 पीसी एक्ट पीएस सिटी जगराओं में एएसआई पहाड़ा सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था।
इंद्रजीत कौर पत्नी हरप्रीत सिंह निवासी हरदेव नगर, जगराओं (लुधियाना ग्रामीण) की शिकायत पर।
शिकायतकर्ता इंद्रजीत कौर मुताबिक उसके पति हरप्रीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस के कई मामले दर्ज हैं और 3 अगस्त 2023 को पीएस सिटी जगराओं में तैनात एएसआई पहाड़ा सिंह ने 2 ओर मुलाजिमों के साथ उसके घर पर छापा मारा और कहा कि डीएसपी ने उन्हें लेने के लिए भेजा था । अगर वह चाहती है कि उन्हें न ले जाया जाए तो इसके लिए उन्हें 50 हजार रुपए रिश्वत देनी होगी। फिर इस दौरान एएसआई पहाड़ा सिंह को 15000/- रुपये की रिश्वत देनी पड़ी। तभी एएसआई ने उसे 5 अगस्त 2023 तक बाकी 35000 बैलेंस की व्यवस्था करने के लिए भी कहा।
बाद में एएसआई ने शेष 35000 रुपए देने के लिए उसे बुलाया तो उसने अपनी बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद उक्त मामला दर्ज किया गया। एसएसपी लुधियाना ग्रामीण ने आगे की जांच विजिलेंस ब्यूरो मुख्यालय एसएएस नगर को भेज दी और जिसके बाद ये जांच एसएसपी विजिलेंस रेंज लुधियाना को सौंपी गई। इसके बाद इस संबंधी एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी एएसआई पहाड़ा सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए।
एएसआई ने अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की। लेकिन उसकी जमानत अर्जी 27.10.23 को डॉ अजीत अत्री स्पेशल जज लुधियाना की अदालत ने खारिज कर दी थी।
इसके बाद उसकी जमानत याचिका 12.12.23 को माननीय न्यायाधीश अनूप चितकारा जज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी गई। अब पहाड़ा सिंह की आखिरी उम्मीद सुप्रीमकोर्ट से थी, जहां भी उसकी याचिका 29.1.2024 को खारिज कर दी गई।
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Yashpal Sharma (Editor)