लुधियाना। मंजू सिनेमा रोड पर स्थित बिंद्रा चिकन कार्नर के मालिक सरबजीत सिंह बिंद्रा द्वारा थाना डिवीजन नंबर छह के पूर्व एसएचओ विजय कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर बिंद्रा द्वारा एसएचओ, उसके ड्राइवर व तीन अन्य मुलाजिमों के खिलाफ मामला दर्ज कराने को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत माननीय कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस केस में वीरवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा थाना डिवीजन नंबर छह के मौजूदा नए एसएचओ को तीन अप्रैल रात 9 बजे से 4 अप्रैल सुबह चार बजे तक की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि फुटेज से किसी तरह की छेड़छाड़, टैंपरिंग और डिलीट नहीं होनी चाहिए। उक्त फुटेज को कोर्ट के आदेश होने पर पेश किया जाए। वहीं अदालत ने एडीसीपी सतविंदर सिंह विर्क और एसएचओ को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, पिछली तारीख पर कोर्ट ने अफसरों से एसएचओ विजय कुमार पर की कार्रवाई की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी थी। तब पुलिस ने कहा था कि एसीपी विर्क द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जिसके बाद वीरवार को भी अदालत में स्टेट्स रिपोर्ट नहीं पेश की गई। अदालत ने ऑर्डर में 22 अप्रैल को एसएचओ, ड्राइवर व तीन अन्य मुलाजिमों पर की कानूनी कार्रवाई संबंधी स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
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Yashpal Sharma (Editor)