यशपाल शर्मा, लुधियाना
फिरोजपुर रोड से लाडोवाल सिधवा नहर के साथ बने 47 अवैध निर्माणों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई पर लुधियाना सिटीजन काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि यह कदम काउंसिल द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) का प्रत्यक्ष परिणाम है। लुधियाना सिटीजन काउंसिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट आथोरिर्टी (ग्लाड़ा) ने 47 अवैध इमारतों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। उपाध्यक्ष डॉ. कमलजीत सोई और अध्यक्ष श्री दर्शन अरोड़ा ने संयुक्त बयान में कहा: “यह 47 अवैध निर्माण केवल बिल्डिंग नहीं हैं, बल्कि 47 संभावित खतरे हैं। साउथ सिटी रोड आज अवैध, अनियोजित और बिना सेफ्टी ऑडिट के बने ढांचों के कारण अत्यंत जोखिमपूर्ण बन चुकी है। मानव जीवन की रक्षा सर्वोपरि है, और कानून से ऊपर कोई नहीं।” सिधवां कनाल के ऊपर बिना रोड सेफटी को ध्यान में रखकर बनवाएं गए पुलों को भी इस कार्रवाई के घेरे में लाया जाएगा।
चार अवैध पुलों पर भी सख्त रुख
डॉ. सोई ने विशेष रूप से सिधवा नहर पर बनाए गए चार पुलों (ब्रिज) का उल्लेख करते हुए कहा कि: इन पुलों का निर्माण बिना अनिवार्य रोड सेफ्टी ऑडिट के किया गया। हाईवे एलाइनमेंट, विज़िबिलिटी, एप्रोच एंगल और ट्रैफिक फ्लो के नियमों की अनदेखी की गई। इन संरचनाओं के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और भविष्य में बड़े हादसों की आशंका बनी हुई है। उन्होंने दो टूक कहा: “यदि ये चारों पुल सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो हम इन्हें भी हटवाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करेंगे। जिस प्रकार 47 अवैध इमारतों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उसी प्रकार बिना सेफ्टी ऑडिट के बने इन पुलों को भी डिस्मेंटल कराया जाएगा। मानव जीवन किसी भी निर्माण से अधिक मूल्यवान है।” डॉ. सोई, जो 33 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, ने कहा कि साउथ सिटी रोड को सुरक्षित बनाना केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। “हम इस केस को हाई कोर्ट में तार्किक निष्कर्ष तक लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि ये पुल भी विभिन्न कालोनाइजरों की ओर से अपनी अपनी कालोनी की सहूलियत के तहत बिना रोड सेफटी को ध्यान में रख के बनवा डाले गए।
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Yashpal Sharma (Editor)