यशपाल शर्मा, लुधियाना
फिरोजपुर रोड से लाडोवाल सिधवान कैनाल (नेशनल हाईवे 95) के साथ साथ दोनों बनी 47 इलीगल बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई का नोटिस ग्लाडा की की ओर से जारी कर दिया गया है। फिलहाल डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग मालिकों को खुद अपने-अपने इलीगल निर्माण तुरंत हटाने को कहा है और ऐसा न होने की सूरत पर यह कार्रवाई डिपार्टमेंट की ओर से की जाएगी। सिटिजन काउंसिल में अन्य की ओर से सिविल रिट पिटीशन 85 of 2024 माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस पिटीशन में पेटीशनर्स की ओर से यह मांग की गई है कि नेशनल हाईवे 95 ए जो कि सिंधवा कैनाल के साथ-साथ होकर निकलता है, पर किसी भी तरह की कमर्शियल निर्माण को मंजूरी न दी जाए और अगर यहां पर कोई निर्माण किया गया है तो उसे हटाया जाए, संबंधी हाई कोर्ट से मांग की गई है। जिसको लेकर ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से फिरोजपुर रोड लुधियाना से सिधवा नहर के साथ साथ लडोवाल तक (नेशनल हाईवे 95 ए) तक जाते और लाडोवाल तक (नेशनल हाईवे 44) जाते कुल 47 इलीगल कमर्शियल निर्माण ट्रेस किए गए थे। जिन में न्यूमी रेस्टोरेंट, बाबा चिकन, चावल चिकन सहित कई नामी बिल्डिंग मेंशामिल है। इनमें से कुछ बिल्डिंग मालिकों की ओर से पॉलिसी 2013 और पॉलिसी 2018 के तहत अपने निर्माण रेगुलर करवाने को ग्लाडा के पास आवेदन किए गए थे। लेकिन यह सभी आवेदन नियमों को पूरा न करने के चलते रद्द कर दिए गए हैं, हालांकि ग्लाडा की ओर से पहले कुछ आवेदनों को रेगुलराइज भी कर दिया गया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के चलते यह सभी आवेदन रद्द कर दी गए हैं। ग्लाडा की ओर से आप सभी बिल्डिंग मालिकों को तुरंत अपने इलीगल निर्माण गिरने संबंधी नोटिस जारी कर दिया गया है और ऐसा न होने की सूरत में ग्लाड़ा की और से इन बिल्डिंगों को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी जिसका खर्च बिल्डिंग मलिक को उठाना पड़ेगा। इन 47 बिल्डिंग का ब्यौरा नीचे दिया गया है।
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Yashpal Sharma (Editor)