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दलेर मेहंदी पासपोर्ट रिन्यू कराने हाईकोर्ट पहुंचे, जमानत के बाद दायर की याचिका, केंद्र को नोटिस

Jan30,2023 | Enews Team | Chandigarh

चंडीगढ़। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब केंद्र सरकार को नोटिस जारी हो गया है। 2 फरवरी को मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि बीते साल 3 साल की सजा में जमानत मिलने के बाद दलेर मेहंदी ने कोर्ट में अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन दायर की थी। दलेर मेहंदी का पासपोर्ट 16 मार्च को एक्सपायर होने जा रहा है। ऐसे में उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करके हाईकोर्ट से मांग की है कि रीजनल पासपोर्ट अधिकारी को उनका पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आदेश दिए जाएं। इसकी अर्जी वह पहले ही रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में दे चुके हैं और वह वहां पेंडिंग पड़ी है। इसी बीच अब दलेर मेहंदी ने एक और एप्लीकेशन कोर्ट में दायर कर केंद्र सरकार को पार्टी बना दिया। जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया। मानव तस्करी मामले में 3 साल की सजा बता दें कि दलेर मेहंदी पर साल 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था। लोगों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें अपने ग्रुप का सदस्य बनाकर गैरकानूनी ढंग से विदेश भेजने के आरोप दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर लगे थे। 2018 में पटियाला की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन दलेर मेहंदी ने सजा को रद करने की अपील की थी। पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दलेर की याचिका रद कर सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद पटियाला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दो आरोपियों की हो चुकी है मौत 2003 के इस मामले में पटियाला सदर थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 15 साल बाद 16 मार्च 2018 में पटियाला की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि सैनी की अदालत ने मेहंदी को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया और उन्होंने दो साल की सजा सुनाई थी। कबूतरबाजी मामले में तीन साल से कम सजा के कारण दलेर मेहंदी को तुरंत जमानत मिल गई थी। मामले में दो अन्य आरोपी शमशेर सिंह और ध्यान सिंह की पहले ही मौत हो चुकी, जबकि एक और आरोपी बुलबुल मेहता को बरी किया गया था। अदालत ने इन पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

Daler Mehndi Reached The High Court For Passport Renewal Conviction In Pigeon Hunting Case Petition Filed After Bail Notice To The Center




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