चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी मुलाजिमों और पेंशनरों को अब IAS, IPS और न्यायिक अफसरों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को यह आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने AAP सरकार को 30 जून तक अदायगी का आदेश दिया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 3.5 लाख रेगुलर कर्मचारी हैं जबकि 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। जिसमें हाईकोर्ट सरकार से उनके आदेश को लागू करने के बारे में रिपोर्ट देखेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में अभी IAS-IPS अधकिकारियों को 58% DA दिया जा रहा था। वहीं अन्य सरकारी मुलाजिमों और पेंशनरों को 42% ही DA दिया जा रहा था। इसको लेकर मुलाजिमों में काफी नाराजगी थी। वह लंबे टाइम से DA की बराबरी की मांग कर रहे थे। जो अब हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी हो गई है। सरकारी मुलाजिमों के वकील रशपिंदर सिंह ने बताया कि कॉर्पोरेशन के करीब 200 रिटायर्ड व वर्किंग मुलाजिम हाईकोर्ट गए थे। पंजाब सरकार का एक नियम था कि केंद्र सरकार की तरह ही मुलाजिमों को डीए क्लियर होता था। 2019 तक साल में दो डीए की किश्तें क्लियर होती थीं। मगर, मौजूदा सरकार ने एक किश्त 2022 में क्लियर की, वह भी बैक डेट की थी। दूसरी 2023 में की। आखिरी 24 अक्टूबर 2024 में 2023 के डीए की किश्त क्लियर की।
केंद्र के मुलाजिम 58% क्रॉस कर चुके
उन्होंने आगे बताया कि केंद्र के आधार पर जो फॉर्मूला है कि पंजाब सरकार के मुलाजिमों को केंद्र सरकार के मुलाजिमों के मुताबिक ही डीए मिलता रहेगा। अब सेंटर के मुलाजिम 58 प्रतिशत को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि पंजाब के मुलाजिम 42 प्रतिशत पर खड़े हैं। अदालत ने आज एक अंतरिम आदेश पास किया, जिसमें पंजाब सरकार के सारे रिटायर और वर्किंग मुलाजिमों को बड़ी राहत दी।
कोर्ट ने कहा- सारा बकाया क्लियर कर रिपोर्ट दो
कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 30 जून तक अब तक का सारा बकाया क्लियर कर सारी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। आदेश में साफ कहा है कि अगर यह क्लीयर न किया गया तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इस मामले में 5 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 200 के करीब याची थे। यह कॉरपोरेशन के वर्किंग व रिटायरी मुलाजिम थे। यह ऑर्डर हर मुलाजिम पर लागू होंगे। अब दो जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार के ऊपर 1400 करोड़ रुपए के करीब बकाया बनता है। अदालत में पंजाब सरकार ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की दलील दी। सरकार ने कहा कि हम इसे क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी है। अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुलाजिमों का हक उन्हें देना ही होगा।
हमारा पहला उदेश्य आप तक सबसे पहले और सही खबर पहुंचाना। हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसके बारे में आपकी नॉलेज को दुरुस्त करना। वहीं समाज की बुराईयों व गलत गतिविधियों संबंधी आगाह करना भी हमारे लक्ष्य में हैं।
Yashpal Sharma (Editor)