नई दिल्ली। आज यानी 22 सितंबर से घी, पनीर खरीदने से लेकर कार और एसी खरीदना भी सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को GST में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई है। अब केवल दो स्लैब में GST लगेगा- 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। ग्राफिक्स में देखें रोजाना इस्तेमाल का कौनसा सामान कितना सस्ता हुआ। कुछ कंपनियों ने नए रेट जारी नहीं किए हैं। इसलिए उनकी अनुमानित MRP दी गई हैं। इसमें कंपनियों और सेलर्स द्वारा दिया जाने वाला डिस्काउंट शामिल नहीं है। ऐसे में मार्केट में मिलने वाले सामानों की कीमत और ज्यादा कम हो सकती है। जरूरत के सामानों पर आज यानी 22 सितंबर से अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा- 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे UHT दूध, पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे।
जीरो टैक्स रेट
• अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध
• छेना या पनीर (पहले से पैक और लेबल लगा हुआ)
• पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी पराठा, पराठा और किसी भी नाम से पुकारी जाने वाली अन्य भारतीय रोटियां
• एगलसिडेज बीटा, इमीग्लुसेरेज, इप्टाकोग अल्फा एक्टिवेटेड रिकॉम्बिनैंट कॉएग्यूलेशन फैक्टर VIIa, ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमैब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमैब, डाराटुमुमैब सबक्यूटेनियस, टेकलिस्टामैब, जैसी ड्रग्स और मेडिसिन
• इरेजर, अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक के लिए अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड
• अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका और प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक
• सभी प्रकार के मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या इसी तरह के चार्ट, जिनमें एटलस, वॉल मैप्स, स्थलाकृतिक योजनाएँ और ग्लोब शामिल हैं
• पेंसिल शार्पनर
• सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, उसके रीइंश्योरेंस समेत
• सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा, उसके रीइंश्योरेंस सहित
5% जीएसटी वाले आइटम्स (5% GST Items)
• गाढ़ा दूध, मक्खन और अन्य वसा (जैसे घी, मक्खन तेल, आदि) और दूध से प्राप्त तेल, डेयरी स्प्रेड, पनीर
• ब्राजील नट्स, सूखे, चाहे छिलके वाले हों या नहीं
• अन्य सूखे मेवे, चाहे छिलके सहित हों या नहीं, जैसे बादाम, हेजलनट या फिल्बर्ट (कोरिलस प्रजाति), चेस्टनट (कास्टेनिया प्रजाति), पिस्ता, मैकाडामिया नट, कोला नट (कोला प्रजाति), पाइन नट
• खजूर (नरम या कठोर), अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (कटे हुए, सूखे आमों के अलावा) और सूखे मैंगोस्टीन
• खट्टे फल, जैसे संतरे, मैंडरिन (कीनू और सत्सुमा सहित); क्लेमेंटाइन, विल्किंग और इसी तरह के खट्टे संकर, चकोतरा, जिसमें पोमेलो शामिल हैं, नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और लाइम (साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया)
• माल्ट, चाहे भुना हुआ हो या नहीं
• स्टार्च
• इनुलिन
• जीवित घोड़े
• वनस्पति रस और अर्क
• पेक्टिक पदार्थ, पेक्टिनेट और पेक्टेट, अगर और अन्य म्यूसिलेज और गाढ़ा करने वाले पदार्थ, चाहे संशोधित हों या नहीं, वनस्पति उत्पादों से प्राप्त
• बीड़ी के रैपर के पत्ते (तेंदु), भारतीय कत्था, रबर बैंड, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव लोशन, डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टॉयलेट सोप (औद्योगिक साबुन के अलावा) बार, केक, मोल्डेड टुकड़ों या आकृतियों के रूप में, मोमबत्तियाँ, टैपर और इसी तरह की अन्य चीजें, हस्तनिर्मित मोमबत्तियाँ, दूध पिलाने की बोतलें; प्लास्टिक के मोती, दूध पिलाने की बोतलों के निप्पल
• मार्जरीन, लिनोक्सिन, ग्लिसरॉल, क्रूड; ग्लिसरॉल वॉटर्स और ग्लिसरॉल लाइज
• वसायुक्त पदार्थों या पशु या वनस्पति मोम के उपचार से उत्पन्न अवशेष; वनस्पति मोम (ट्राइग्लिसराइड्स के अलावा), मोम, अन्य कीट मोम और शुक्राणु, चाहे परिष्कृत या रंगीन हों या नहीं
• मांस, मछली या क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी के अर्क और रस; तैयार या संरक्षित मछली; मछली के अंडों से तैयार कैवियार और कैवियार के विकल्प
• चॉकलेट समेत अन्य कोकोआ प्रोडक्ट्स, पास्ता, कॉर्न फ्लैक्स, बल्गर गेहूं, सिरियल फ्लैक्स से प्राप्त तैयार फूड, फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके)
• पैस्ट्री, कैक, बिस्किट, सीलिंग वेफर्स, राइस पेपर और इसी तरह के अन्य प्रोडक्ट्स
• सब्जियां, फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, जो सिरका या एसिटिक एसिड द्वारा तैयार या संरक्षित किए जाते हैं
• सॉस और उसके लिए तैयार सामग्री, मिश्रित मसाले और मिश्रित मसाला; सरसों का आटा और भोजन और तैयार सरसों, करी पेस्ट, मेयोनेज और सलाद ड्रेसिंग
• आइसक्रीम और अन्य खाई जाने वाली बर्फ (चाहे उनमें कोकोआ हो या नहीं)
• प्राकृतिक या आर्टिफिशियल मिनरल वॉटर और एरेटेड वॉटर्स समेत जल, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ न हो और न ही स्वादयुक्त
• वनस्पति-आधारित दूध पेय, पेय के रूप में सीधे उपभोग के लिए तैयार हों
• मार्बल और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक
• लकड़ी के पैकिंग केस, बक्से, क्रेट, ड्रम और इसी तरह की पैकिंग; लकड़ी के केबल ड्रम; लकड़ी के पैलेट, बॉक्स पैलेट और अन्य लोड बोर्ड; लकड़ी के पैलेट कॉलर
• मानव निर्मित फिलामेंट्स का सिलाई धागा, चाहे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो या नहीं
18% वाले प्रोडक्ट्स
• बीड़ी
• पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और इसी तरह के हाइड्रोलिक सीमेंट, चाहे रंगीन हों या क्लिंकर के रूप में हों या नहीं
• कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट, ओवॉइड और इसी तरह के सॉलिड फ्यूल
• लिग्नाइट, चाहे एग्लोमेरेटेड हो या नहीं, जेट को छोड़कर
• पीट (पीट कूड़े सहित), चाहे एग्लोमेरेटेड हो या नहीं
• प्राकृतिक मेन्थॉल के अलावा अन्य से बने सामान - मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल, पेपरमिंट (मेन्था तेल), फ्रैक्शनेटेड / डी-टरपिनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ), डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ), स्पीयरमिंट तेल, मेन्था पिपेरिटा तेल
• गंधयुक्त पदार्थ जो जलाने से संचालित होती है (अगरबत्ती, लोबान, धूपबत्ती, धूप, संब्रानी के अलावा)
• बायोडीजल (ओएमसी को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए सप्लाई किए जाने वाले बायोडीजल के अलावा)
• 2500 रुपये प्रति यूनिट से अधिक मूल्य के बुने हुए या क्रोशिया से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं
• एयर कंडीशनिंग मशीनें, जिनमें मोटर चालित पंखा और तापमान व ह्यूमिडिटी को बदलने के लिए एलिमेंट्स शामिल होते हैं, इनमें वे मशीनें भी शामिल हैं जिनमें ह्यूमिडिटी को अलग से कंट्रोल नहीं किया जा सकता
40% वाले आइटम्स
• पान मसाला
• अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू अपशिष्ट [तम्बाकू के पत्तों के अलावा], तम्बाकू या तम्बाकू के विकल्प से बने सिगार, चुरूट, सिगारिलो और सिगरेट, अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू विकल्प (तम्बाकू के अर्क और सार)
• तम्बाकू या निकोटीन ऑप्शन वाले प्रोडक्ट जो बिना जलाए साँस लेने के लिए होते हैं
• सभी सामान (एरेटेड वॉटर्स समेत), जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ हों
• कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
• फ्रूट ड्रिंक के कार्बोनेटेड बेवरेज या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड बेवरेज
• मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन इंटरनल कम्बस्शन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रोपल्जन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो या जिनकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो
• 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
• पर्सनल यूज के लिए विमान
• मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
• स्मोकिंग पाइप, सिगार या सिगरेट होल्डर्स
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Yashpal Sharma (Editor)