डेस्क, लुधियाना
राज्य सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अधिसूचित एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति के तहत बिना किसी जुर्माने और ब्याज के लंबित संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है, इसलिए नगर निगम (एमसी) ने गुरुवार (31 जुलाई) को अपने क्षेत्रीय सुविधा केंद्र खुले रखने का निर्णय लिया है। हालांकि पंजाब सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 31 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
हालांकि, निवासियों को समय पर लंबित संपत्ति कर जमा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, नगर निगम आयुक्त आदित्य डेचलवाल ने आदेश दिया है कि नगर निगम के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र गुरुवार (31 जुलाई) को खुले रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान हर साल स्व-मूल्यांकन के आधार पर किया जाना है। यदि संपत्ति स्वामी संपत्ति कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो नगर निकाय द्वारा बकाया राशि पर 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। इस ओटीएस नीति के तहत, निवासी अब 31 जुलाई, 2025 तक बिना किसी जुर्माने या ब्याज के बकाया कर जमा कर सकते हैं। बकाया कर नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित सुविधा केंद्रों पर जमा किया जा सकता है।
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Yashpal Sharma (Editor)