April 23, 2026 23:24:10

पंजाब में बढ़ रही सुरक्षा मांग को लेकर हाईकोर्ट सख्त:सरकार से सुरक्षा पॉलिसी को लेकर मांगा जवाब; अगले महीने तक का दिया समय

Apr23,2026 | Enews Team | Punjab

चंडीगढ़। पंजाब में लगातार बढ़ रही सुरक्षा मांगों को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकार से उसकी पूरी सुरक्षा पॉलिसी पर विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने साफ कहा कि बार-बार दायर हो रही याचिकाएं इस बात का संकेत हैं कि मौजूदा नीति की व्यापक समीक्षा जरूरी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जगमोहन बंसल ने पंजाब पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (सुरक्षा) को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल कर सुरक्षा देने के मानदंड स्पष्ट करें। इसमें यह भी बताया जाए कि राज्य के अंदर और बाहर कितने लोगों को सुरक्षा दी जा रही है और उनके लिए कितने पुलिस कर्मी तैनात हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है।

ट्रांसपोर्ट को गैंगस्टर से मिली थी धमकियां

यह आदेश कपूरथला के एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसने अपनी जान को गैंग से खतरा बताया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने केवल व्यक्तिगत मामले तक सीमित न रहकर पूरे राज्य की सुरक्षा नीति की समीक्षा करने का फैसला किया है। याचिका कपूरथला जिला परिषद के वाइस-प्रेसिडेंट और सरकारी ट्रांसपोर्ट व लेबर कॉन्ट्रैक्टर हरजिंदर सिंह ने दायर की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें जग्गा फुकीवाल गैंग से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। 1 नवंबर 2025 को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर गोलीबारी की थी, और मौके से छह खाली कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में सुल्तानपुर लोधी थाने में FIR दर्ज की गई थी, और गैंग के मुखिया जगदीप सिंह उर्फ जग्गा फुकीवाल ने घटना की जिम्मेदारी ली थी।

पहले सुरक्षा दी, फिर हटा दी

मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अभी भी फरार हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि यह दूसरी बार है जब मामला कोर्ट के सामने आया है। डीजीपी की प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि एक कथित उगाही (एक्सटॉर्शन) गैंग के सदस्य को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। याची ने यह भी कहा कि शुरुआत में कोर्ट के आदेश पर उन्हें दो एएसआई की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन एक को एक महीने बाद हटा लिया गया और फिलहाल दिन में सिर्फ एक ही सुरक्षाकर्मी तैनात है। इसके बावजूद 9 फरवरी और 12 मार्च को बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए दी गई अर्जियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट ने अपने रिव्यू का दायरा बढ़ाकर पूरी राज्य की सुरक्षा पॉलिसी को शामिल कर लिया है।

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