चंडीगढ़। पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। बाजवा के बम वाले बयान पर कोर्ट ने 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी करते हुए बयानबाजी न करने की सलाह दी है। प्रताप सिंह बाजवा ने हाईकोर्ट में मोहाली के साइबर थाने में दर्ज हुए मामले को रद्द करने की मांग की थी। बाजवा ने कहा था कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। बाजवा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिनमें से 18 इस्तेमाल हो चुके हैं, जबकि 32 बाकी हैं। 13 अप्रैल को उनके खिलाफ मोहाली के साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया। कल उनसे थाने में 6 घंटे पूछताछ की गई थी।
वकील बोले- सरकार को बयानबाजी से रोका
प्रताप सिंह बाजवा के वकील एपीएस दियोल ने बताया कि कोर्ट में इस मामले की लंबी सुनवाई हुई। उनकी तरफ से FIR दर्ज करने को गलत बताया गया है। धारा 173 लगाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। बाकायदा जांच करनी होगी। फिर उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, लेकिन यहां महिला कॉन्स्टेबल की शिकायत पर सीधे धारा लगा दी गई। बाजवा एक सम्मानित व्यक्ति हैं और विधायक दल के नेता हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। वह जांच में शामिल हो चुके हैं। उनसे 6 घंटे पूछताछ हुई। उन्होंने अपने बयान के स्रोत बता दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को कहा कि याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब दिया जाए। साथ ही, इस मामले में किसी तरह की स्टेटमेंट न दें। जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी, उन्हें जांच में शामिल होना होगा।
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Yashpal Sharma (Editor)