March 13, 2025 22:31:56

कॉल ड्रॉप पर शायद ही कोई जुर्माना: मंत्री ने ट्राई की कार्रवाई का बताया विवरण

Feb13,2025 | Desk | Ludhiana

लुधियाना, 13 फरवरी, 2025

 लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा राज्यसभा के बजट सत्र में पूछे गए 'कॉल ड्रॉप पेनल्टी' पर एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने पिछले तीन वर्षों से ड्रॉप कॉल संबंधी बेंचमार्क का पालन न करने के लिए  टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा सर्विस प्रोवाइडर्स पर लगाए गए फाइनेंसियल डिसइंसेंटिवज़ का विवरण प्रदान किया है। विवरण के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल पर कोई फाइनेंसियल डिसइंसेंटिवज़ नहीं लगाया गया। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एमटीएनएल पर 1 लाख रुपये का फाइनेंसियल डिसइंसेंटिवज़ लगाया गया।

आज एक बयान में, अरोड़ा ने कहा कि मंत्री ने अपने उत्तर में आगे उल्लेख किया कि कॉल ड्रॉप मापदंडों के लिए बेंचमार्क के खिलाफ नॉन-कंप्लायंस के मामलों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हो गई है। मंत्री ने पिछले तीन वर्षों में कॉल ड्रॉप मापदंडों के लिए बेंचमार्क के खिलाफ सर्विस प्रोवाइडर्स के नॉन-कंप्लायंस के उदाहरण भी प्रदान किए। आंकड़ों के अनुसार, कॉल ड्रॉप बेंचमार्क के खिलाफ नॉन-कंप्लायंस के वर्ष-वार उदाहरण 2021-22 (8), 2022-23 (0), 2023-24 (1) और 2024-25 (1) के रूप में थे।

इसके अलावा, मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया कि ट्राई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कंस्यूमर आउटरीच प्रोग्राम चलाता है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क सेवाओं के उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया जा सके। ट्राई देश भर में आयोजित विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से दूरसंचार उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण भी करता है।

कॉल ड्रॉप की शिकायत के बारे में रिपोर्ट करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित तंत्र उपलब्ध हैं:

• उपभोक्ता संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के शिकायत केंद्र में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि शिकायत केंद्र पर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा शिकायत का संतोषजनक ढंग से निवारण नहीं किया जाता है, तो सर्विस प्रोवाइडर के अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दर्ज की जा सकती है।
• निवारण के लिए शिकायत को सेंट्रलाइज्ड पब्लिक गरिएवन्सेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल पर भी दर्ज किया जा सकता है।

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