ई न्यूज पंजाब, लुधियाना अगर आपके असला लाईसेंस पर दो अधिक हथियार चढे़ हुए हैं, तो पुलिस कमिश्नरेट का नया आदेश पर अमल करना बेहद जरुरी है। पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 24 जनवरी 2020 को जारी पत्र जिसमें आर्म्स एक्ट 1959 में किए गए बदलाव संबंधी जानकारी है और इसे लागू भी किया जा चुका है के तहत अब एक असला लाईसेंस पर केवल दो हथियार ही आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई तीसरा हथियार भी है, तो उसे तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत गन हाउस में जमा करवाएं। इसके साथ साथ वे इसके निपटारे/ सेल परमिशन संबंधी पुलिस कमिश्नरेट के असला लाईसेंस शाखा से भी संपर्क साध सकते हैं। पुलिस की ओर से ये भी साफ किया गया है कि अगर किसी की ओर से इन आदेशों को अमल में नहीं लाया जाता तो इसके लिए खुद असला लाईसेंसी जिम्मेवार होगा।