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अब शराब पीकर गाड़ी चलाते पकडे़ गए तो भुगतना होगा दस हजार जुर्माना, जाने कैसे लगेगा जुर्माना

Dec19,2019 | Yashpal Sharma | Ludhiana

ई न्यूज पंजाब, लुधियाना  पंजाब सरकार द्वारा एक नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। जिसका लुधियाना वासियों ने स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ ही नए व्हीकल एक्ट जुर्माने का मोटे प्रावधान का विरोध भी शुरु हो गया है। नए एक्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को ₹10000 का फाइन और जो नियमों की उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई व जुर्माने के आदेश दिए गए हैं। नए एक्ट के तहत ट्रैफिक रुल्स तोड़ने पर अब आपको इस तरह से जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।इसके लिए आप ये सूची देख सकते हैं। 

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