पंजाब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद पंजाब निर्वाचन आयोग ने 5 नगर निगमों, 43 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अब मतदाता सूचियों में संशोधन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने आज (13 नवंबर को) इसका प्रोग्राम जारी कर दिया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजकमल चौधरी ने बताया कि मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूचियों का प्रकाशन 14 नवंबर 2024 को किया जाएगा। इसके बाद 18 नवंबर से 25 नवंबर 2024 तक लोगों के दावे और आपत्ति लिए जाएंगे। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 दिसंबर 2024 को किया जाएगा।
कल सभी जगह मतदाता सूचियां होगी प्रकाशित
सभी डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा मतदाता सूचियों को 14.11.2024 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित नगर पालिका में भी प्रकाशित करें। संशोधन कार्यक्रम के अनुसार कोई भी पात्र व्यक्ति फॉर्म नंबर 10000/- में आवेदन कर सकता है। फार्म नंबर 7 (नाम शामिल करने के लिए लिए), फॉर्म 8 (नाम शामिल करने पर आपत्ति के लिए) और फॉर्म 9 (प्रविष्टि में विवरण पर आपत्ति के लिए) जैसा कि पंजाब नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 में निर्धारित है। फॉर्म नंबर 7, 8 और 9 को आयोग की वेबसाइट ( यानी https://sec.punjab.gov.in ) से डाउनलोड किया जा सकता है।
यह लोग बन पाएंगे वोटर
मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदक को तय तिथि तक 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए । वह उस इलाके का सामान्य निवासी होना चाहिए। जिसमें वह रहता है। उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए संबंधित नगर पालिकाओं में अपने दावे और आपत्तियां (फॉर्म 7, 8 और 9 में) प्रस्तुत करने के लिए 20 और 21 नवंबर 2024 को एक विशेष अभियान की व्यवस्था करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। मतदाता प्रारूप रोल का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा।
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Yashpal Sharma (Editor)