लुधियाना। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वेस्ट पानी सीवरेज में डालने पर इंडस्ट्रियल एरिया ए की सुमित निटफैब नामक डाइंग यूनिट पर 6.42 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। संचालकों को ये जुर्माना 15 दिन में जमा करवाना है। PPCB की इस कार्रवाई के बाद डाइंग इंडस्ट्री संचालकों में हड़कंप मचा है। बोर्ड प्रबंधन ने यह कार्रवाई यूनिट संचालकों की ओर से पॉल्यूशन एक्ट का उल्लंघन करने के कारण की है। इस यूनिट पर पहले भी नियमों के विपरित जाने पर एक्शन हो चुका है। बता दें, पिछली बार जब इस डाइंट यूनिट पर बोर्ड ने एक्शन लिया था तो बिजली कनेक्शन कटवा दिया गया था। PPCB की इस कार्रवाई के बाद डाइंग यूनिट चलाने वाले कई संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
उक्त डाइंग यूनिट के खिलाफ पॉल्यूशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में शिकायत पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पहुंची थी। पता चला है जनवरी 2019 में अधिकारियों ने जांच में पाया था कि उक्त यूनिट को बिना मंजूरी के चलाया जा रहा था। वहीं अन-ट्रिटेड डिस्चार्ज भी सीवर में डाला जा रहा था। फैक्ट्री में लगा इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) सही स्थिति में नहीं था। डिस्चार्ज का सेंपल लेकर जब जांच करवाई गई तो मापदंड सही नहीं पाए गए। इन हालातों में बिजली के कनेक्शन 2019 में काटने के आदेश दिए गए। इसके बाद फैक्ट्री को कुछ शर्तों पर चलाने की मंजूरी मिली थी। अगस्त 2020 में एन.जी.टी की मॉनिटरिंग कमेटी के पास शिकायत पहुंची तो यूनिट के संचालक पुराने रिकार्ड पेश नहीं कर पाए थे। इसलिए अब जब टीम जांच के लिए पहुंची तो फैक्ट्री में कई हानिकारक केमिकल बिखरे हुए मिले। जिनका संचालक रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इसलिए बोर्ड प्रबंधन ने एक्शन लेते हुए संचालकों को 6,42,25,000 रुपए जुर्माना किया है।
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Yashpal Sharma (Editor)