April 19, 2024 04:37:37

पूर्व मंत्री आशु के पुलिस रिमांड पर जाते ही बढ़ी मडिया फैमिली की मुश्किले- न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल की अलॉटमेंट कैंसिलेशन से बचने को किया कोर्ट का रुख

मामले में 26 अगस्त को होगी कोर्ट में सुनवाई

मामले में 26 अगस्त को होगी कोर्ट में सुनवाई

Aug25,2022 | Yashpal Sharma | Ludhiana

पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू को फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में बड़े स्तर पर हुए घोटालों की जांच को लेकर विजिलेंस की ओर से गिरफ्तारी के बाद उनके बेहद करीबी कहे जाने वाली मडिया फैमिली की मुश्किलें भी बढ़ गई है। मडिया फैमिली की इस मुश्किल बढ़ने का अहम कारण सराभा नगर न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल की इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से अलॉटमेंट कैंसिलेशन करने का नोटिस है। जहां एक तरफ लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से इस स्कूल साइट की अलॉटमेंट रद्द करने के लिए प्रक्रिया चालू हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधक इस मामले में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए हैं। सरकार की हिदायतों पर बीती 14 जुलाई को तत्कालीन ईओ कुलजीत कौर की ओर से स्कूल प्रबंधन को उक्त स्कूल की अलॉटमेंट कैंसिल करने संबंधी शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अब यह स्कूल प्रबंधन ट्रस्ट की इस सख्त कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की साल 1966-67 में करीब 4.71 एकड़ की यह स्कूल साइट न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल थ्रू सुनील दत्त पुत्र अमरचंद मडिया को रियायती दामों पर अलॉट की गई थी, उसके बाद जब यह स्कीम सराभा नगर स्कीम इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से नगर निगम को हैंड ओवर की गई, उसके बाद से ही यह स्कूल साइट विवादों में आ गई। बात करें स्कूल के विवाद की तो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से एक स्कूल बनाने को यह जगह दी गई थी लेकिन मौजूदा समय में इस एक ही स्कूल साइट में चार स्कूल चलाए जा रहे हैं । इसके अलावा स्कूल के अंदर स्टाफ के नाम पर क्वार्टर भी तैयार कर दिए गए हैं। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अलॉटमेंट की शर्तों में इस तरह का कोई भी बदलाव स्कूल संचालक नहीं कर सकते। लेकिन यह स्कीम नगर निगम को ट्रांसफर होने के बाद इस स्कूल के संचालक (मडिया फैमिली) जिन्हें पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू का राइट हैंड भी कहा जाता है, की ओर से नगर निगम के अफसरों से मिलकर मॉडर्न बिल्डिंग लॉक का इस्तेमाल करते हुए स्कूल के अंदर सब डिवीजन कर दी गई यहीं से इस स्कूल का विवाद इंप्रूवमेंट्स के साथ खड़ा हो जाता है क्योंकि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की साइट जिसे नगर निगम को हैंड ओवर किया हो उसमें निगम की बिल्डिंग शाखा मॉडर्न बिल्डिंग लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकती उन्हें इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बिल्डिंग बायला उसके मुताबिक ही इसमें किसी भी तरह की बदलाव करने की मंजूरी दी जाती है लेकिन स्कूल संचालकों की ओर से नगर निगम से नक्शा और पूरा बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करवा इस साइट में चार स्कूल खोल दिए गए । जानकारी मुताबिक अब स्कूल संचालक नगर निगम से स्कूल साइट कि सब डिवीजन का नक्शा पास होने का हवाला देते निचली अदालत पहुंच गई है, लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की इंजीनियरिंग ब्रांच भी इस मामले में पूरी जानकारी जुटाकर अपना जवाब देने की तैयारी कर रही है इस मामले में जज सुमित मक्कड़ की अदालत में 26 अगस्त को इस मामले की सुनवाई रखी गई है।                                     ----                                                         पूर्व मंत्री के खास इसलिए कागजी पत्रों में चलता रहा पूरा ड्रामा सराभा नगर न्यू हाई स्कूल की ओर से लुधियाना नगर निगम में 23 जून 2015 में नक्शा नंबर 305 डी का आवेदन किया गया था और करीब 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर की ओर से 7 अप्रैल 2016 को यह नक्शा मंजूर कर लिया गया बड़ी बात है कि इसके बाद भी साल 2018 मैं भी स्कूल की इमारत में बढ़ोतरी करने को एक नक्शा पास किया गया। हालांकि दूसरी ओर इस मामले में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से भी नगर निगम को चिट्ठी पत्री भेज यह याद दिलाया गया कि इस सिंगल स्कूल साइट में सबडिवीजन नहीं की जा सकी लेकिन इसके बावजूद मंत्री का राइट हैंड होने की वजह से किसी भी अफसर ने इस स्कूल साइट को कैंसिल करने की जरूरत नहीं की । यहां तक कि लोकल गवर्नमेंट में इस मामले की पूरी इंक्वायरी करने में जुटे सीवीओ खुद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से एस ई के पद से ही प्रमोट होकर सीवीओ की कुर्सी पर बैठे हैं और उन्हें इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सभी नियम कायदे भली-भांति जानते थे, लेकिन इसके बावजूद वे किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई करने की बजाय चिट्ठियों में ही कभी नगर निगम तो कभी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अफसरों से रिपोर्ट मांग कर इस मामले को घुमाते रहे। लेकिन अब जब सरकार बदल चुकी है और प्रदेश में आम आदमी पार्टी का राज है तो इस मामले में भी बड़ा ट्विस्ट आता दिखाई देने लगा है। बड़ी बात है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में हुए बड़े स्तर पर किए गए घोटाले जिसमें विजिलेंस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें भी इसस्कूल साइट का जिक्र गया है कि कैसे तत्कालीन ईओ कुलजीत कौर को कार्रवाई से रोका गया, लेकिन अब जब पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू खुद भ्रष्टाचार के आरोप में 4 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं तो दूसरी ओर इस मामले में पेंच फंसता देख स्कूल संचालकों ने निचली अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है।                                          ---                                                         एक ही स्कूल साइट में चल रहा पीएसईबी और सीबीएसई की मान्यता प्राप्त स्कूल मजेदार बात यह है कि इस 4.71 एकड़ जमीन में जमीन में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की शर्तों मुताबिक जहां एक स्कूल चलाने की मंजूरी थी वही एक स्कूल साइट के अंदर चार स्कूल चलाए जा रहे हैं। मजेदार बात है कि न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल जोकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से एफिलेशन रखता है वह सालों से चल रहा था लेकिन बीते सालों में सिंगल स्कूल साइट के अंदर सीबीएसई की एफिलेशन के साथ श्री राम यूनिवर्सल स्कूल खोल दिया गया और साथ ही इसके अंदर आर्किड जूनियर इंटरनेशनल और कंगारू प्लेवे नाम से भी स्कूल भी चलाए जा रहे है। स्कूल प्रबंधन इसके अंदर बच्चों का हॉस्टल बनाने के प्लान को भी नगर निगम से मंजूरी ले चुका है और इस पर भी अभी काम शुरू होना बाकी है। स्कूल प्रबंधन खुद को इसलिए ठीक बता रही है क्योंकि उसने न्यू हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अलावा तीन अन्य स्कूल नगर निगम से सबडिवीजन करवा और इसका नक्शा पास करवाया है, जबकि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट इसमें बड़ी गड़बड़ी यह बात रहा है कि जब इस स्कूल साइट की अलॉटमेंट के इकरारनामा और बैनामे की शर्तो की धज्जियां उड़ाई गई है। अब इस मामले में कोर्ट का रुख क्या रहता है यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।                         -----                                                 इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से स्कूल संचालकों को अलॉटमेंट कैंसिल करने संबंधी शो कॉज नोटिस जारी करके 15 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया था और अब यह संचालक इस मामले में कोर्ट में चले गए हैं और इसके लिए ट्रस्ट की ओर से भी पूरी तैयारी की जा रही है। नगर निगम से साइट की सब डिवीजन करवा नक्शे पास करवाए गए हैं जो की पूरी तरह से गलत है। राकेश गर्ग, एसई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लुधियाना

The Troubles Of The Madia Family Increased As The Former Minister Ashu Went On Police Remand




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