चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व 2015 में हुई कोटकपूरा गोलीकांड के मुख्य आरोपी बनाए गए गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल को मंगलवार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। उन्हें यह जमानत कोटकपूरा गोलीकांड मामले में नामजद किए जाने के चलते मिली है। हालांकि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ,गौरतलब है कि इससे पहले फरीदकोट की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। जबकि सुखबीर सिंह बादल की जमानत रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख अपनाया था। गौरतलब है कि इस मामले में एडीजीपी एलके यादव की अध्यक्षता वाली एसआईटी वल्लो फरीदकोट की अदालत में चार्जशीट पेश की गई थी। जिसके आधार पर श्री बादल, सुखबीर सिंह बादल और श्री सुमेध सैनी के अलावा, अन्य पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होनी है और इससे पहले ज़मानत हासिल करना ज़रूरी था जो अब प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल दोनों को मिल गया है।