यशपाल शर्मा, लुधियाना रिश्वत के आरोप में विजिलेंस की ओर से पकड़े गए लुधियाना के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी व पीसीएस अधिकारी नरिंदर सिंह धालीवाल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आज उनकी ओर से अपनी जमानत याचिका एडीशनल सेशन जज डॉ अजीत अत्री की कोर्ट में लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। -- यह था पूरा मामला मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर 18.11.2022 को दर्ज करवाई शिकायत की पड़ताल के दौरान विजिलेंस ने पाया कि वह हर महीने लुधियाना में अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों से उनके वाहनों के चालान जारी न करने के बदले कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा रिश्वत वसूलता था। शिकायतकर्ता सतनाम सिंह धवन निवासी गाँव माणकवाल, ज़िला लुधियाना ने उक्त आर. टी. ए. से जुड़े पंजाब होम गार्डज़ (पी. एच. जी.) वालंटियर बहादर सिंह की वीडियो क्लिपों समेत इस हेल्पलाइन पर आर. टी. ए. लुधियाना के खि़लाफ़ आनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी। विजीलैंस की टीम ने उपरोक्त शिकायत के सबूतों और तथ्यों की तस्दीक की जो सही पाई गई है। उक्त जांच में पाया गया कि आर. टी. ए. नरिन्दर सिंह धालीवाल उनके वाहनों के चालान न जारी करने के लिए अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों से कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा मासिक रिश्वत की रकम वसूलता था। पता लगा है कि दिसंबर महीने में उसने 4 लाख रुपए रिश्वत की रकम प्राप्त की जिसमें से 1,70,000 रुपए ख़ुद इस्तेमाल किये और बाकी 2,30,000 रुपए की रिश्वत की रकम होम गार्ड वालंटियर बहादर सिंह को सौंप दी। पड़ताल के दौरान होम गार्ड वालंटियर ने विजीलैंस ब्यूरो को बताया था कि वह आर. टी. ए. का अधीन कर्मचारी ( मा- के अंतर्गत) है और उसको आरटीए के हुक्मों की पालना करनी पड़ती है और वह 2,30,000 रुपए की रिश्वत की रकम पेश कर सकता है। जिसके बाद बहादुर सिंह की ओर से यह राशि विजिलेंस के को सुपुर्द कर दी गई और इसके बाद आरटीए नरेंद्र सिंह धालीवाल को जांच के घेरे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने इस मामले में 6 जनवरी को एफआईआर नं. 01 दर्ज करते हुए आर. टी. ए. नरिन्दर सिंह धालीवाल और अन्य के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7,7 ए, 8 और भारतीय दंड संहित की धारा 120-बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया था।
Regular Bail Application Of Rta Narinder Singh Dhariwal Pcs Has Been Dismissed