ई न्यूज पंजाब, लुधियाना त्यौहारों के मददेनजर पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल की ओर से कईं सख्त हिदायतों की एक बड़ी सूची आज शहरवासियों व आम पब्लिक लिए जारी कर दी हैं। जिसके तहत अगले दो महीने तक कोई भी रेहड़ी फड़ी, खाने पीने का सामान और दुकान के बाहर सामान लगाने की इजाजत नहीं होगी और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ सड़क पर रेहड़ी फड़ी या खाने पीने की दुकान के बाहर शराब पीलाने वालों पर कडी कार्रवाई की हिदायतें आज से जारी कर दी गई हैं। पुलिस कमिश्नर की ओर से ये आदेश कानून व्यवस्था व ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने को जारी किए गए हैं। इसके अलावा पुराने वाहन खरीदने वाले लोग कईं बार नियमों मुताबिक वाहन अपने नाम नहीं करवाते और इसके आद ऐसे वाहनों से किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके लिए पुलिस कमिश्नर की ओर से 30 दिनों के भीतर मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहन की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने के हुक्म जारी किए हैं। इसके अलावा रेता बेचने को ले जाने वाले वाहनों को रेत त्रिपाल से ढक कर ले जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ पुलिस कमिश्नर की ओर से बिना नंबर प्लेट और न पड़े जाने वाली नंबर प्लेट से संबंधित वाहन को भी चलाने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश दो महीने तक जारी रहेंगे। इन आदेशों में प्लास्टिक की चाइन डोर खरीदने बेचने पर रोक, पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस की वर्दी बेचने वाले दुकानदारों को पूरा रिकार्ड मेनटेन करने की हिदायत भी जारी की गई है। इसके साथ साथ बिना आईएसआई मार्का के हेल्मेट बेचने पर भी रोक लगा दी गई है।