ई न्यूज पंजाब, लुधियाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में भाजपा से निकाले गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (53) को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। इसके साथ साथ कुलदीप सिंह सेंगर को 10 लाख रुपए पीड़िता के परिवार को हर्जानें के तौर पर व इसके अलावा 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया था। विधायक सेंगर के वकीलों ने अदालत से उसे न्यूनतम सजा देने की प्रार्थना की थी। वकीलों ने कहा था- सेंगर के दो नाबालिग बेटियां हैं और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। इसलिए सजा सुनाते समय इन बातों पर भी विचार किया जाए। ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा: कोर्टसोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप को दोषी मानते हुए कहा था कि एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा और निष्कलंक है। पीड़ित की तरफ से कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की अपील की गई। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया था। 2017 का था मामलाउन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।