चंडीगढ़। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पूर्व डिप्टी सीएम एवं शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से एसआईटी जल्द ही पूछताछ कर सकती है। इससे पहले फरीदकोट की अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुखबीर बादल ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट से सुखबीर बादल को 30 मई तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिल चुकी है। वहीं मामले के आरोपी एवं पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को फरीदकोट की अदालत से अग्रिम जमानत मिली थी। गौरतलब है कि 9 मार्च को प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने फरीदकोट की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने प्रकाश सिंह बादल को वृद्धावस्था के आधार पर जमानत दे दी थी। 7 हजार पेज की चार्जशीट गौरतलब है कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 24 फरवरी 2022 को फरीदकोट अदालत में 7 हजार पेज की चार्जशीट दायर की थी। ADGP एलके यादव और SSP बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना की अगुआई वाली टीम द्वारा यह चार्जशीट दायर की गई थी। इन पर हैं आरोप इसमें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी, तत्कालीन IG परमराज उमरानंगल, SSP मोगा चरणजीत शर्मा, SSP फरीदकोट सुखमंदर मान, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल और तत्कालीन SHO सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह के नाम शामिल है। पूर्व डीजीपी सैनी और सुखबीर बादल साजिशकर्ता चार्जशीट के अनुसार, कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी व पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब सुखबीर सिंह बादल मुख्य साजिशकर्ता बताए गए हैं, जबकि पूर्व सीएम पंजाब प्रकाश सिंह बादल पर साजिश को अंजाम देने में मदद का आरोप है। तत्कालीन IG उमरानंगल, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल व SSP मोगा चरनजीत सिंह शर्मा पर साजिश को अंजाम देने का आरोप है।