यशपाल शर्मा, लुधियाना शहर में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की कंसेंट बिना चल रहे स्मॉल स्केल यूनिट (इंडस्ट्री या संस्थान) जिनकी सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे हैं, के लिए सुनहरी मौका है कि वे पीपीसीबी की ओर से 31 मार्च 2023 तक लाई गई वीडीएस स्कीम के तहत कंसेंट हासिल कर सकते हैं। इस वीडीएस स्कीम में साल 2000 से बिना पीपीसीबी से कंसेंट लिए चलने वाले यूनिट बोर्ड की कंसेंट मैनेजमेंट के दायरे में आ जाएंगे। ये स्कीम केवल डेजिग्नेटिड व इंडस्ट्री के मंजूरशुदा इलाकों में चलने वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रहेगी। ये वीडीएस पीपीसीबी के चेयरमैन आदर्श पाल विग की ओर से जारी की गई है। इस स्कीम के तहत जिस साल से इंडस्ट्री लगी हुई, उस लिहाज से कैटेगरी वाइज इनकी एकमुश्त कंसेंट फीस तय की गई है। इंडस्ट्री की विभिन्न एसोसिएशन की ओर से पिछले लंबे समय से इंडस्ट्री को प्रफुल्लित करने को इस तरह की वीडीएस स्कीम लाने की मांग की जा रही थी और उसके मददेनजर ही ये फैसला लिया गया है। इसमें कैटेगरी वाइस इंडस्ट्री की कंसेंट फीस कुछ इस तरह तय की गई है। 1. एक नवंबर 2011 के बाद व 1 जनवरी 2010 से पहले चल रही इंडस्ट्री को एक मुश्त 5000 रुपए कंसेंट फीस 2. एक जनवरी 2010 के बाद व एक जनवरी 2000 से पहले चल रही इंडस्ट्री को एक मुश्त 10 हजार रुपए कंसेंट फीस 3. एक जनवरी 2000 से भी पहले से चल रहे यूनिट को एकमुश्त 25 हजार रुपए कंसेंट फीस ----------- कारोबारी पीपीसीबी के आनलाइन सिस्टम ओसीएमएमएस पर अपना आवेदन 31 मार्च 2023 से पहले कर सकते हैं।
Ppcb Brought Vds Scheme To Give Consent To Small Scale Industries