यशपाल शर्मा, लुधियाना शराब कंपनियों व वाइन कांट्रेक्टर्स ने मिलकर शहर में पंजाब एक्साइज एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने अपने ठेकों पर शराब की इल्लीगल एडवरटाइजिंग शुरु कर दी और इस खेल में शहर के करीब 70 फीसदी ठेकों को इल्लीगल विज्ञापनों से कवर भी कर दिया गया है। अब इस मामले की शिकायत नगर निगम व एक्साइज अफसरों तक भी पहुंच गई। नोटिस देकर निगम ने निगम ने इन पर कार्रवाई तो आरंभ कर दी है, लेकिन अभी भी शराब ठेकेदार अपने गुनाह छिपा इस हंगामें को दबाने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के मुताबिक किसी भी तरह के नशे संबंधी विज्ञापन छापना, इसे डिस्पले करना और इसे इस्तेमाल करने को प्राेत्साहित करना कानूनी अपराध माना गया है और इसमें कसूरवार पाए जाने वाले वाइन कांट्रेक्टर का लाईसेंस तक जब्त किया जा सकता है। जबकि शराब कंपनियों व ठेकेदारों ने मिलकर इस एक्ट की धज्जियां उड़ा विभिन्न शराब कंपनियों की पब्लिसिटी को ठेका साइट पर बडे़ बडे़ होर्डिंग लगा दिए। सड़क से गुजरने वाले आम पब्लिक इस शराब कंपनी के विज्ञापन को पढ़ या देख इसकी खरीददारी करे, इसलिए ठेके की चारों साइट को इल्लीगल विज्ञापन से कवर कर दिया गया। अब नगर निगम के नोटिस के बाद शराब ठेकेदारों की ओर से इल्लीगल विज्ञापन तो उतारने शुरु कर दिए हैं, लेकिन अभी भी होर्डिंग के स्ट्रक्चर को उतारने की बजाय सफेद फलैक्स से कवर किया जा रहा है। इसका मतबल ठेका मालिक व इल्लीगल बोर्ड का धंधा करने वाले सफेद फलेक्स लगा इस मामले को फिलहाल दबाने की फिराक में हैं। ------- नियमों के तहत शराब ठेके पर लग सकता है तीन फुट का विज्ञापन अगर बात करें तो नगर निगम की पालिसी मुताबिक किसी भी दुकान पर तीन फुट से बड़ा सिंगल बोर्ड ही दुकानदार की ओर से लगाया जा सकता है और यही नियम शराब के ठेके पर भी लागू होता है। जबकि एक्साइज पालिसी के मुताबिक इस तीन फुट के बोर्ड पर ठेका लाईसेंसी अंग्रेजी या देशी शराब ठेका लिखकर अपनी कंपनी के नाम की एडवरटाइजिंग कर सकता है। लेकिन इसके विपरित अधिकतर ठेकेदाराें ने अपनी ठेका साइट पर पब्लिक को शराब के प्रति आकर्षित करने को बडे़ बडे़ साइज के विज्ञापन खडे़ कर कर दिए हैं। ------ अभी तक मुझे इस मामले संबंधी किसी तरह की कोई शिकायत मिली नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा ठेका साइट पर किया जा रहा है, तो वे इस मामले में नियमों के तहत बनती कार्रवाई की जाएगी। ये देखना होगा कि इस मामले में नगर निगम के नियमों की उल्लंघना तो नहीं हो रही, निगम से भी उनके पास किसी तरह की कोइ्र सूचना नहीं आई हैं। परमजीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज
Liquor Companies And Contractors Flouted The Rules