इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में एलडीपी प्लाटों की अलॉटमेंट में रिश्वत लेने और सरकारी प्रॉपर्टियों की ई आक्शन में बड़ा घोटाला करने के मामले दर्ज एफआईआर में फरार चल रहे कांग्रेसी नेता व पूर्व चेयरमैन रमण बाला सुब्रामनियम की अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट ने 20 सितंबर तक फैसला सुरक्षित कर लिया है। बड़ी बात है कि रमण बाला सुब्रामनियम की अग्रिम जमानत की याचिका पर हाईकोर्ट में दूसरी बार नई तारीख दे दी गई है। गौर हो कि रमण बाला सुब्रामनियम पर बीती 20 जुलाई में विजिलेंस की ओर से ये एफआईआर दर्ज की गई थी और तब से रमण बाला सुब्रामनियम विजिलेंस को चकमा देकर फरार चले आ रहे हैं। विजिलेंस के मुताबिक रमण बाला सुब्रामनियम देश में हीं हैं और उनकी लोकेशन राजस्थान, छतीसगढ़ सहित कईं अन्य राज्यों में जांच दौरान पाई गई है। सूत्र बताते हैं कि रमण बाला सुब्रामनियम अपने सिम क्लोन कर विजिलेंस को चकमा दे रहे हैं। सिम क्लोन में ही एक ही फोन के दो सिम बना इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है और जिस लोकेशन में विजिलेंस छापा मारती है, वे वहां से निकल चुका होता है। लेकिन बड़ी बात है कि पूर्व चेयरमैन के साथ साथ विजिलेंस टीम ट्रस्ट के एसडीओ अंकित नारंग व क्लर्क गगनदीप सिंह को भी नहीं पकड़ पाई है। जबकि अंकित नारंग की पत्नी जो कि लैक्चरार है, वो अपनी डयूटी पर नियमित जा रही है। जबकि रमण बाला सुब्रामनियम की पत्नी जो ऋषि नगर स्थित सरकारी पॉलिटैक्निक कालेज में प्रिंसिपल के पद पर हैं, वे पिछले करीब डेढ़ महीने से अधिक समय से मैडिकल लीव पर चल रही हैं।
The Decision Of Anticipatory Bail Of Raman Bala Subramaniam