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सर्विस टैक्स और जी. एस. टी. के नोटिसों का जवाब देते समय करदाता कानूनी अधिकारों का रखें ध्यान : सी. ए. राजीव शर्मा

Oct28,2021 | Enews Team | Ludhiana

सेन्ट्रल गुड्स एवं सर्विसेज़ टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही पुराने समय के सर्विस टैक्स की मांग सम्बन्धी नोटिस सैकड़ों की गिनती में जारी किये गए हैं। इसी तरह जी. एस. टी. के नोटिस भी जारी होते हैं। क्लाइंट्स को जारी हुए इन नोटिसों का क़ानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स किस तरह से जवाब दें , इसी विषय पर इनडायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन (रजिस्टर्ड), लुधिआना द्वारा स्थानीय एक्साइज़ एवं टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एक विस्तृत सेमिनार करवाया गया। इस सेमिनार में सी. ए. राजीव शर्मा ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को जी.एस.टी. कानून की बारीकियाँ समझाते हुए कहा कि इन नोटिसों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। सेमिनार की अध्यक्षता संस्था के प्रधान सी. ए. समीर गुप्ता ने की और मंच का संचालन एसोसिएशन के वाइस प्रधान विकास गुप्ता की और किया गया। संस्था के कार्यकारिणी सदस्य सी. ए.साहिल गुप्ता की और से सी. ए. राजीव शर्मा की और से लगातार आम जनता , व्यापारी वर्ग और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को टैक्स सम्बन्धी जानकारी देते रहने सम्बन्धी कार्यों के विषय में बताते हुए स्वागत किया। सी. ए. राजीव शर्मा ने मुख्या वक्ता के तौर पर सर्विस टैक्स के सम्बन्ध में पिछले सालों के लिए जारी हो रहे नोटिसों के बारे में कहा कि केवल इन्कम टैक्स रिटर्न में दर्शायी गई आमदन के आधार पर सर्विस टैक्स की मांग नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय विभागीय अधिकारीयों के लिए अनिवार्य है कि जब भी वे नोटिस जारी करें तो नोटिस जारी करने में उन्होंने किन डाक्यूमेंट्स पर विश्वास करते हुए टैक्स , ब्याज और पेनल्टी की डिमांड की है , उन डाक्यूमेंट्स को वे शो कॉज़ नोटिस के साथ भेजें। कई मामलों में देखने में आया है कि इस जरुरी क़ानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होता। ऐसे मामलों में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट्स की तरफ से विभाग से लिखित रूप में इन डाक्यूमेंट्स की मांग करें। उन्होंने यह भी बताया कि अगर मौजूदा क़ानूनी स्तिथि के हिसाब से शो कॉज़ नोटिस में की गई टैक्स की डिमांड करदाता की तरफ से देनी बनती है तो करदाताओं को नोटिस मिलने के तीस दिनों के अंदर-अंदर बनता टैक्स ब्याज के साथ जमा करवा देना चाहिए और पेनल्टी की छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर टैक्स देना नहीं बनता तो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को अच्छे तरीके से नोटिस का जवाब दाखिल करना चाहिए , जिसमें वो न केवल अपना क़ानूनी पक्ष रखें बल्कि विभाग की तरफ से अगर कोई भी क़ानूनी प्रावधान का पालन सही ढंग से नहीं किया गया हो तो उस पर अपना ऐतराज़ भी वो लिखित रूप से दाखिल करें। नोटिस का जवाब दाखिल करते समय वे केस से सम्बंधित सभी तथ्य यानि फैक्ट्स को सही तरीके से लिखित रूप में और पूरे सबूतों सहित विभागीय अधिकारी के सामने रखें क्यूंकि अगर केस किसी कारण से अपील की स्टेज पर पहुँच जाता है उस समय इन तथ्यों यानि फैक्ट्स को केवल अपील की सुनवाई करने वाले माननीय अधिकारी से परमिशन लेकर ही रखा जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया की नोटिस का जवाब देते समय वो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की भी मांग करें। सेमिनार में सी.ए. हेमंत भरद्वाज , सी.ए. अभिलाष अनेजा, सी.ए. मोहित सोइ , सी.ए. अरविंदर चावला, सी.ए. राजेश गर्ग ,सी.ए. गुरवीर सिंह , सी.ए. पंकज गोयल , सी.ए. राहुल गुप्ता भी उपस्थित रहे। सेमिनार के अंत में संस्था के सह सचिव सी. ए.सुमेश चिटकारा ने संस्था की तरफ से वक्ता सी. ए. राजीव शर्मा का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि सेमिनार में सी. ए. राजीव शर्मा ने न उपस्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को हाल ही में जारी शो कॉज़ नोटिसों का जवाब देते समय जी.एस.टी. कानून के किन प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए के बारे में तो बताया ही है और साथ में उनके क्लाइंट्स के कानूनी अधिकार क्या हैं उनके बारे में भी बताया है और इस से सभी उपस्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को अवश्य लाभ होगा। एसोसिएशन की कार्यकारिणी और से सेमिनार में विशेष रूप से उपस्थित डायरेक्ट टैक्स बार एसोसिएशन (डायरेक्ट टैक्सेज़) के प्रधान सी. ए. जसमिंदर सिंह का भी विशेष रूप से आभार प्रकट किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया।

Service Tax And Gst Taxpayer Legal Rights To Be Taken Care Of While Responding To Notices




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