फरीदकोट की एक अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री व अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोटकपुरा गोलीकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को अग्रिम जमानत दे दी है। प्रकाश सिंह बादल की याचिका में उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अब सुखबीर सिंह बादल को इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है।
Bade Badal Gets Bail Sukhbir Bail Application Rejected