माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू की ओर से लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी और जिसमें आशु को किसी भी तरह की राहत हाई कोर्ट से नहीं मिलती दिखाई दी है। बड़ी बात है कि भारत भूषण आशू फूड एंड सप्लाई ट्रांसपोर्ट टेंडर और लेबर घोटाले में पटियाला जेल में बंद है और लुधियाना में दर्ज इस केस के मामले में उनकी ओर से एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। भारत भूषण आशू पर इसी टेंडर और ट्रांसपोर्ट घोटाले को लेकर शहीद भगत सिंह नगर में भी एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें 3 दिन के पुलिस रिमांड के बाद उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया था। यह उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत भूषण आशू को लुधियाना में दायर एफआईआर में हाईकोर्ट से राहत मिल जाएगी। अब जहां उन्हें शहीद भगत सिंह नगर मामले में निचली और हाई कोर्ट की अदालतों की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा वहीं उन्हें लुधियाना में दायर एफआईआर में भी हाईकोर्ट में एक बार फिर से याचिका लगानी होगी। इससे एक बात साफ है कि भारत भूषण आशू को फिलहाल कम से कम अगले डेढ़ से 2 महीने का लंबा इंतजार जेल से बाहर को करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट में जज राज मोहन सिंह ने इस मामले में बीती 27 सितंबर को अपने आर्डर रिजर्व रखे थे, जिन पर आज फैसला दिया गया है। इसके साथ-साथ हाईकोर्ट में आज कांट्रेक्टर जगदीश भाटिया, कांट्रेक्टर जगरूप सिंह, दो आड़ती सुरिंदर कुमार व अनिल जैन की ओर से भी अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने इन सभी अग्रिम जमानत याचिकाओं को भी रद्द कर दिया है।
Ex Minister Bharat Bhushan Ashu Bail Reject In Highcourt