पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू की ओर से लुधियाना कोर्ट में लगाई जमानत याचिका निचली अदालत की ओर से डिसमिस कर दी गई है। आज आशू के अलावा उनके पीए कहे जाने वाले इंद्रजीत सिंह इंदी की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई थी और ये याचिका भी कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई। गौर हो कि बीती 7 सितंबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा था और कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला देते इस याचिका को खारिज कर दिया। गौर हो कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए ट्रांसपोर्ट घोटाला निकालने के बाद विजिलेंस की ओर से आशू को गिरफतार किया था और विजिलेंस ने आठ दिनों तक आशू को पुलिस रिमांड पर रखा था। जिसके बाद कोर्ट के आदेशों पर उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया था, अब वे पटियाला कोर्ट में बंद हैं। अब आशू इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
Former Cabinet Minister Bharat Bhushan Ashu Bail Plea Dismissed