पंजाब के एजुकेशन मनिस्टर विजेइंद्र सिंगला ने स्कूली बच्चों के पैरेंटस को बड़ी राहत देते हुए ये एलान किया है जो कोई भी प्राइवेट स्कूल घर बैठे बच्चों को आनलाइन स्टड़ी करवा रहे हैं, वे स्कूल अभिभावकाें से केवल टयूशन फीस ही ले सकेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट चार्जिज (वैन फीस) यूनिफार्म फीस, इंफास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या अन्य तरह की किसी भी तरह की फीस अभिभावाकों से नहीं लेंगे। एजुकेशन मनिस्टर विजयइंद्र सिंगला ने साफ किया है कि बच्चों के अभिभावकों से तिमाही फीस की बजाय केवल मासिक फीस ली जाए और उस तिमाही टयूशन फीस को दबाव न बनाए जाए। जल्द ही संबंधी एक विस्तृत गाइडलाइन एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से डिस्ट्रक्ट एजुकेशन आफिसर्स को भेजी जाएगी और सभी प्राइवेट स्कूलों को इन्हीं गाइडलाइंस में दायरे में रहना होगा। इन गाइडलाइंस का कोई भी स्कूल उल्लंघन न करे इसके लिए एक एक्शन कमेटी का भी गठन किया गया है। ये एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूलों संबंधी आने वाली शिकायत तहत उन पर कार्रवाई करेगी। इसके साथ सभी प्राइवेट स्कूलों को ये भी हिदायत की गई है कि वे साल 2020-21 में अपनी फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करेंगे और बच्चों से आने वाली टयूशन फीस टीचर्स को सैलरी दें। जानकारी मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से तैयार ये गाइडलाइन दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बैंच की ओर से जारी हिदायतों के तहत तैयार की गई है।
Big Breaking Schools Allowed To Charge Only Tuition Fee No Admission No Van Fee