ई न्यूज पंजाब, लुधियाना। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से लॉक डाउन के आदेश के बावजूद लोगों द्वारा बिना कारण सड़कों पर जमावड़ा लगाने और घूमने-फिरने के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने एक आदेश जारी करते हुए जरूरी वस्तुओं को दुकानों को 31 मार्च तक केवल सुबह 5:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक ही खोले जाने के आदेश जारी कर दिए है। इस बारे में पुलिस के एसीपी ट्रैफिक गुरदेव सिंह ने अपने फेसबुक स्टेटस पर पुलिस कमिश्नर के आदेश को पोस्ट किया है। एसीपी पुलिस ने बताया कि सीपी राकेश अग्रवाल ने आज सुबह ही यह आदेश दिया है और इसके बारे में जनता को सोशल मीडिया पर मीडिया के जरिए जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि लोग सामान खरीदने का बहाना बनाकर और कारण ही सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसे देखते हुए आदेश जारी किया गया है। गौर हो कि देश के प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी ने भी ट्विटर के जरिए लोगों की और से लॉक डाउन को गंभीरता से न लेने की बात कही थी।केवल केमिस्ट की दुकानें ही इसके बाद खुली रहेंगी। आज के लिए जरूरी वस्तुओं की दुकानें दोपहर 12:00 बजे तक खोली गई थी।
Cp Ludhiana Restricted The Opening Of Essential Commodity Shops Morning 5 Am To 11 Am