लुधियाना। शहर की नामी कंपनी कृष्णा ऑटोमोबाइल्स पर लुधियाना कंज्यूमर कोर्ट ने 2.44 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। यह जुर्माना विरोधी पक्ष की ओर से सर्विस में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए ठोका हैं। कोर्ट ने कंपनी ने 44 हज़ार रुपए केस खर्च के अलावा 2 लाख हर्जाने का भुगतान करने को कहा है। दरअसल, ऑटोमोबाइल्स ने एक्टिवा सर्विस के लिए इंजन ऑयल पर 11.79 रुपए अधिक चार्ज किए थे। इसके बाद कोर्ट ने ऑटोमोबाइल्स को कुल लागत के रूप में 20 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता सुनील श्रीवास्तव को MRP से अधिक वसूली की गई राशि वापस करने का निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता के पास एक होंडा एक्टिवा 5जी डीलक्स थी, जिसे उसने कृष्णा ऑटोमोबाइल्स (विपरीत पक्ष) से खरीदा था। 11 जनवरी 2020 को शिकायतकर्ता ने उनसे स्कूटी की सर्विस करवाकर 649.30 रुपए का भुगतान किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि चालान के अनुसार, इंजन ऑयल पर 240.50 रुपए और जीएसटी के साथ 43.29 रुपए कुल 283.79 रुपए लिए गए, जबकि इसकी MRP 272 रुपए बताई गई थी और इस तरह से 11.79 रुपए अधिक वसूले गए। एक्टिवा में नहीं डाला पूरा ऑयल इसके अलावा, सर्विस के समय इंजन ऑयल के पूरे डिब्बे का भी उपयोग नहीं किया गया था और कुछ ऑयल सर्विस करने वाले कर्मचारियों ने रख लिया था। शिकायतकर्ता ने कर्मचारियों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया और कहा कि वे अपनी इच्छा के अनुसार राशि वसूल करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। 23 जनवरी 2020 को भेजा था कानूनी नोटिस शिकायतकर्ता ने 23 जनवरी 2020 को एक कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन विपक्ष ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इस कारण शिकायतकर्ता ने उत्पीड़न, मानसिक यातना, पीड़ा और अपमान के कारण मुआवजे के रूप में 2,50,000 रुपए के साथ 11.79 रुपए की अतिरिक्त चार्ज की गई राशि वापस करने के लिए विरोधी पक्ष को निर्देश देने का आह्वान किया। विरोधी पक्ष की ओर से सेवा में सर्विस और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए और 44,000 रुपए केस पर खर्च के अलावा 2 लाख हर्जाने का भुगतान करने के लिए कहा है।
Consumer Court Slapped Fine On Krishna Automobiles Ludhiana