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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का मजेदार किस्सा- मात्र 4.27 लाख रुपए का क्लेम मांग रहे व्यक्ति को देनी पड़ गई 50 करोड़ की जमीन

Nov22,2022 | Yashpal Sharma | Ludhiana

यशपाल शर्मा, लुधियाना   लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में आज कल एक मजेदार किस्सा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये विषय है कि जमीन एक्वायर के बदले में मात्र 4.27 लाख का मुआवजा मांग रहे व्यक्ति का। जिसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारी बेहद हलके में लेते रहे और ट्रस्ट की लीगल ब्रांच की मिलीभगत से आज यही व्यक्ति कोर्ट के जरिए करीब 50 करोड़ रुपए कीमत की पक्खोवाल रोड पर पड़ती 7 हजार गज पर कब्जा ले गया। ये कब्जा ट्रस्ट ने अपनी मर्जी से नहीं दिया, ब्लकि अदालत के बैलिफ (कारिंदा) की ओर से जबरन ले लिया गया। बड़ी बात है कि जहां कोर्ट का बैलिफ सोमवार सुबह करीब पौने दस बजे पक्खोवाल रोड पर पड़ती साइट पर कब्जा लेने को पहुंच गया, वहीं ट्रस्ट के चेयरमैन ( फिलहाल कोई नहीं ) और मौजूदा ईओ राजेश कुमार व ट्रस्ट की लीगल ब्रांच तक कोई इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन ये भी संभव नहीं दिखाई दे रहा, क्यों कि इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2022 को आक्शन परचेसर के हक में फैसला सुना दिया गया था। ऐसे में ट्रस्ट की ओर से इस केस में जा रहे क्लर्क या अन्य अफसर व सरकारी वकील को इसकी पूरी जानकारी रही होगी, लेकिन इसके बावजूद इस गंभीर मुददे पर जरुरी कदम क्यों नहीं उठाया गया। आपको ताज्जुब होगा कि ये मामला साल 1991-92 यानि करीब तीन दशक पहले से चल रहा है और इस दौरान ट्रस्ट में कईं आला आईएएस अफसर के अलावा कईं राजनीतिक चेयरमैन सहित दर्जन भर से अधिक इ्ओ लुधियाना ट्रस्ट का कामकाज देख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस केस में पीड़ित को मुआवजा नहीं दिया गया। ---- मुआवजा न देने की सूरत में अटैच की गई ये प्रॉपर्टी   इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने उजागर सिंह नाम के व्यक्ति की तीन दशक पहले 8 कनाल व साढे़ 11 मरले जमीन एक्वायर की थी। जिसके एवज में ट्रस्ट ने उक्त व्यक्ति को 4.27 लाख रुपए का मुआवजा देना था। जब ये मुआवजा नहीं मिला तो उसने कोर्ट का रुख कर लिया। इस दौरान साल 1992 में 9 फीसदी इंट्रेस्ट के साथ उसकी ये राशि आठ लाख रुपए बन गई। इस दौरान ही पक्खोवाल रोड की 7 हजार गज जमीन का आठ लाख रुपए रेट तय कर इसे कोर्ट के जरिए रिजर्व करने को एक वारंट फाइल किया गया। जसके बाद 1 अप्रैल 1992 में सीनियर डिवीजन लुधियाना की कोर्ट ने इस अटैचमेंट संबंधी वारंट जारी कर दिया और इसके बाद 3 अप्रैल 1992 में ही इस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट संबंधी मुनादी भी करवा दी गई। इसके बाद करीब बीस साल के इंतजार के बाद लुधियाना की कोर्ट की ओर से 10 नवंबर 2012 को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर एक लाख का जुर्माना लगा इसका केस का फैसला मेसर्ज जग्गन सिंह एंड कंपनी के हक में कर दिया। इसके बाद 6 मार्च 2018 में हाईकोर्ट और बाद में 2 सितंबर 2022 को सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते इसका फैसला आक्शन परचेसर के हक में दे दिया। लेकिन बड़ी बात है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में एलडीपी प्लॉट होल्डर जिनके हक में कोर्ट कोई फैसला तक नहीं करता उनके प्लॉट ड्रा के जरिए पिक एंड चूज पालिसी के तहत दे दिए गए, लेकिन जो व्यक्ति असलियत में हकदार था, उसे 30 साल के लंबे इंतजार के बाद ये इंसाफ मिल पाया। हैरानी की बात ये भी है कि जहां पीड़ित को मात्र 4.27 लाख का मुआवजा देना था, वहीं इस केस के लिए ट्रस्ट ने 20 लाख से अधिक रुपए केवल वकील की फीस को भर दिया। ------------ लुधियाना से लेकर लोकल गर्वमेंट तक गर्माया मामला   मात्र 4.27 लाख रुपए के मुआवजे के एवज में करीब 50 करोड़ की जमीन से हाथ धो बैठने की बात से लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लेकर लोकल गर्वमेंट के सेक्रेटरी व डायरेक्टर तक मुश्किल में फंस गए हैं। इस पूरे मामले में ट्रस्ट से लेकर सरकार की बदनामी होनी शुरु हो गई है। लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक जिन्होंने नए चेयरमैन तरसेम सिंह भिंडर के चार्ज लेने से पहले ही ट्रस्ट चेयरमैन का कार्यभार छोड़ दिया, वे भी अब इस मामले के पेच में आ फंसी हैं। सुरभि मलिक भले ही अब चेयरमैन का चार्ज नियमों के तहत नहीं देख रही, लेकिन वे भी इस मामले को फालो कर रही हैं। अब सवाल ये खड़ा हाे रहा है कि अगर तरसेम भिंडर ने अपनी ज्वाइनिंग दस दिन लेट की तो क्या डिप्टी कमिश्रर को चेयरमैन का पद छोड़ना चाहिए था। बताया जाता है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट इस मामले में रिव्यू पटिशन डालने पर भी विचार कर रहा है और इसके साथ साथ पीड़ित से भी समझौते के चक्कर में तिकड़म लड़ा रहा है।

Land Worth 50 Crores Had To Be Given To A Person Seeking A Claim Of Only Rs 4 Lakh




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