लुधियाना में गैर जरुरी सामान की दुकानें केवल ओड ईवन नंबर के साथ ओड ईवन दिन के लिहाज से खुलेंगी। जिसमें ओड नंबर वाली दुकानें ओड डे पर और ईवन नंबर की दुकानें ईवन डे पर खुलेगी। इसका मतलब की जैसे आगामी सोमवार 23 अगस्त को केवल ओड नंबर की दुकानें ही खुल पाएंगी। इस लिहाज से बाजारों में गैर जरुरी सामान की आधी दुकानें खुल पाएंगी। इस फार्मूले को अमली जामा पहनने का जिम्मा नगर निगम व पुलिस कमिश्नर आफिस का रहेगा। ये फार्मूला केवल लुधियाना शहर में ही रहेगा और निगम की हद से बाहर ये लागू नहीं होगा। वहीं सोमवार से शुक्रवार को खुली दुकानें शाम 6.30 बजे तक ही खुली रहेंगी, तांकि लोग सात बजे तक घर पहुंच सके व नाइट क्रफर्यू का पूरा पालन हो सके। इस संबंधी लुधियाना के जिला मेजिस्ट्रेट व डिप्टी कमिश्नर की ओर से इस संबंधी आदेश की कापी जारी कर दी है और बाकी जानकारी आप इससे जुटा सकते हैं।
Ludhiana Dc Guidelines On Lockdown Or Night Curfew