शहर में होम डिलवरी के लिए रेस्टोरेंट, खाने पीने, आईसक्रीम व जूस बार की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने इस संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में साफ है कि किसी भी रेस्टोरेंट, जूस व आईसक्रीम बार को किसी भी कस्टमर को अपने अंदर नहीं बिठाएंगे। रेस्टोरेंट खोलने के लिए रेस्टोरेंट मालिक पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। जिनमें रेस्टोरेंट में रोजाना आने वाले स्टाफ का टैंपरेचर नोट करना होगा और इसका ब्यौरा एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। रेस्टोरेंट के सभी टच प्वाइंट को निरंतर साफ करना, फेस मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना करनी अनिवार्य होगी। क्रफर्यू में दी गई ये ढील हाट स्पॉट व कोंटेनमेंट एरिया में लागू नहीं होगी।
Resturent Eateriers Juice Ice Cream Bar Open 7am To 7pm For Delivery